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जेल में निरुद्ध अभियुक्त ने अप्राकृतिक दुराचार का लगाया आरोप, जेल अधीक्षक कोर्ट में हुए हाजिर, आदेश सुरक्षित - अप्राकृतिक दुराचार

थाना विभूति खंड से गैंगस्टर के एक मामले में निरुद्ध अभियुक्त ने अदालत को दी गई अपनी अर्जी में इन दोनों पर अपने साथ अप्राकृतिक दुराचार करने का आरोप लगाया है. कथित घटना 26 जुलाई की बताई गई है.

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Published : Aug 6, 2022, 2:55 PM IST

लखनऊ : गैंगस्टर की विशेष अदालत ने जिला कारागार के एक चक्राधिकारी व लंबरदार पर एक अभियुक्त से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के कथित मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है. थाना विभूति खंड से गैंगस्टर के एक मामले में निरुद्ध अभियुक्त ने अदालत को दी गई अपनी अर्जी में इन दोनों पर अपने साथ अप्राकृतिक दुराचार करने का आरोप लगाया है. कथित घटना 26 जुलाई की बताई गई है. उसने अर्जी में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है.

विगत दो अगस्त को दाखिल इस अर्जी में उसने कहा है कि वह गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बारी-बारी जबरिया उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया. उसे च्रकाधिकारी ने धमकी भी दी है कि यदि इसकी शिकायत किसी से भी करोगे, तो तुम्हें जेल में ही मार डालेंगे. बंदी के अधिवक्ता मधुकर मिश्रा के मुताबिक, अदालत ने इस मामले में जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकण के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन तीन अगस्त को वह उपस्थित नहीं हुए. लिहाजा विशेष अदालत ने उनके इस कृत्य को अवमानना करार देते हुए, उन्हें पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया.

यह भी पढ़ें : पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की पूर्व आईपीएस अधिकारी की मांग खारिज

शुक्रवार को आदेश के अनुपालन में जेल अधीक्षक उपस्थित हुए और इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया. विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

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लखनऊ : गैंगस्टर की विशेष अदालत ने जिला कारागार के एक चक्राधिकारी व लंबरदार पर एक अभियुक्त से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के कथित मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है. थाना विभूति खंड से गैंगस्टर के एक मामले में निरुद्ध अभियुक्त ने अदालत को दी गई अपनी अर्जी में इन दोनों पर अपने साथ अप्राकृतिक दुराचार करने का आरोप लगाया है. कथित घटना 26 जुलाई की बताई गई है. उसने अर्जी में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है.

विगत दो अगस्त को दाखिल इस अर्जी में उसने कहा है कि वह गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बारी-बारी जबरिया उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया. उसे च्रकाधिकारी ने धमकी भी दी है कि यदि इसकी शिकायत किसी से भी करोगे, तो तुम्हें जेल में ही मार डालेंगे. बंदी के अधिवक्ता मधुकर मिश्रा के मुताबिक, अदालत ने इस मामले में जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकण के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन तीन अगस्त को वह उपस्थित नहीं हुए. लिहाजा विशेष अदालत ने उनके इस कृत्य को अवमानना करार देते हुए, उन्हें पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया.

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शुक्रवार को आदेश के अनुपालन में जेल अधीक्षक उपस्थित हुए और इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया. विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

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