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पशुधन घोटाला मामला: IPS अरविंद सेन ने विवेचना पर उठाए सवाल, दस्तावेजों की मांग

पशुधन घोटाला मामला जेल में निरुद्ध आईपीएस अरविंद सेन ने विवेचना पर सवाल उठाते हुए विवेचना से जुड़े दस्तावेजों मांग की है.

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पशुधन घोटाला मामला
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Published : Jul 21, 2022, 10:29 PM IST

लखनऊ: पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन की ओर से विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल करते हुए विवेचना को त्रुटिपूर्ण बताया है. साथ ही अदालत से इस अर्जी के जरिए मुकदमे से सम्बंधित दस्तावेजों को दिखाने की मांग की है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने फिलहाल इस अर्जी पर अभियोजन से रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.


विशेष अदालत में दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि विवेचक ने त्रुटिपूर्ण विवेचना की है. बगैर सम्बंधित व्यक्तियों का बयान दर्ज किए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कुछ आवश्यक प्रपत्रों की आवश्यकता है. अर्जी में उन प्रपत्रों का जिक्र करते हुए, उसे प्राप्त कराने के लिए आदेश देने की मांग की गई है. इसके पूर्व अरविंद सेन ने अपने बेटी के पक्ष में खुद की पॉवर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

यह भी पढ़ें:पशुधन घोटाला मामला- सहायक समीक्षा अधिकारी का वायॅस सैम्पल लेने का आदेश


उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी 2021 को अरविंद सेन को इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. 13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर टिप्पणी की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अपराध सफेदपोश अपराध का एक उदाहरण है, जो आज के समाज में बढ रहा है.

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लखनऊ: पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन की ओर से विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल करते हुए विवेचना को त्रुटिपूर्ण बताया है. साथ ही अदालत से इस अर्जी के जरिए मुकदमे से सम्बंधित दस्तावेजों को दिखाने की मांग की है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने फिलहाल इस अर्जी पर अभियोजन से रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.


विशेष अदालत में दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि विवेचक ने त्रुटिपूर्ण विवेचना की है. बगैर सम्बंधित व्यक्तियों का बयान दर्ज किए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कुछ आवश्यक प्रपत्रों की आवश्यकता है. अर्जी में उन प्रपत्रों का जिक्र करते हुए, उसे प्राप्त कराने के लिए आदेश देने की मांग की गई है. इसके पूर्व अरविंद सेन ने अपने बेटी के पक्ष में खुद की पॉवर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

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उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी 2021 को अरविंद सेन को इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. 13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर टिप्पणी की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अपराध सफेदपोश अपराध का एक उदाहरण है, जो आज के समाज में बढ रहा है.

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