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14 करोड़ खर्च करने के बाद भी शूटिंग रेंज में हो रही कुत्तों की नसबंदी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

लखनऊ में अमौसी के नादरगंज क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज बनाने के लिए 14 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए. इसके बावजूद इस जगह को कुत्तों की नसबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को लेकर जवाब मांगा है.

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Allahabad High Court Lucknow Bench
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Published : Apr 26, 2022, 11:00 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है. इसमें कहा गया है कि अमौसी के नादरगंज क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज बनाने के लिए 14 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए. इसके बावजूद इस जगह को कुत्तों की नसबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

इस जनहित याचिका पर न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने रचित टंडन की याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया है कि नादरगंज क्षेत्र के हरियान खेड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाने के लिए 14 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

ये भी पढ़ें- आजम खान को रिझाने में लगे प्रसपा और कांग्रेस, जानिए अखिलेश से वो क्यों हैं खफा

बताया गया कि शूटिंग रेंज का काम पूरा करने के लिए जितने फंड की ज़रूरत थी, वो राज्य सरकार ने नहीं दी. यह भी दलील दी गई कि वाराणसी और मेरठ के शूटिंग रेंज के लिए स्पोर्ट बजट से फंड दिया गया. नोएडा में भी 13.97 करोड़ रुपये के बजट से एक शूटिंग रेंज बनाया जा चुका है. पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने नगर निगम के अधिवक्ता अमित कुमार द्विवेदी को भी इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा था.

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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है. इसमें कहा गया है कि अमौसी के नादरगंज क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज बनाने के लिए 14 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए. इसके बावजूद इस जगह को कुत्तों की नसबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

इस जनहित याचिका पर न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने रचित टंडन की याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया है कि नादरगंज क्षेत्र के हरियान खेड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाने के लिए 14 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

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बताया गया कि शूटिंग रेंज का काम पूरा करने के लिए जितने फंड की ज़रूरत थी, वो राज्य सरकार ने नहीं दी. यह भी दलील दी गई कि वाराणसी और मेरठ के शूटिंग रेंज के लिए स्पोर्ट बजट से फंड दिया गया. नोएडा में भी 13.97 करोड़ रुपये के बजट से एक शूटिंग रेंज बनाया जा चुका है. पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने नगर निगम के अधिवक्ता अमित कुमार द्विवेदी को भी इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा था.

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