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हाउस टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, गलत जानकारी पर देना होगा चार गुना कर

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Published : Jul 13, 2022, 10:31 AM IST

लखनऊ में हाउस टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन होगी. गलत जानकारी देने वालों को चार गुना टैक्स देना पड़ेगा.

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लखनऊ में हाउस टैक्स

लखनऊः लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने अब हाउस टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा तरह से ऑनलाइन करने का फैसला किया है. इस सुविधा को लेकर ट्रायल किया जा चुका है. जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा. खास बात यह है कि अब गृह स्वामियों को हाउस टैक्स के निर्धारण के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वहीं, गलत टैक्स जमा करने पर भारी जुर्माना देना होगा.


नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि इस ऑनलाइन हाउस टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया में करदाता तो अपने भवन की जीपीएस फोटो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी. इससे कोई भी व्यक्ति मकानों का सही क्षेत्रफल या बने हुए तलों के बारे में जानकारी नहीं छिपा सकेगा.


10 प्रतिशत की होगी जांच
अधिकारियों ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल हो चुका है. जल्द ही लागू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से करीब 10 प्रतिशत लोगों के मकानों का फिजिकल वैरिफिकेशन भी किया जाएगा. अगर किसी भी सूरत में ऑनलाइन हाउस टैक्स निर्धारण में सूचनाएं छिपाए जाने की जानकारी मिलती है तो चार गुना तक हाउस टैक्स लिया जाएगा.


ऐसे करेंगे हाउस टैक्स का निर्धारण

  • सबसे पहले गृह स्वामी को भवन के बारे में सूचना देनी होगी. आप नगर निगम की वेबसाइट पर जाएंगे. यहां से गृहकर निर्धारण का विकल्प खुलेगा. इसमें भवन संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
  • सूचनाओं में कमरों के साइज से लेकर बाथरुम, बरामदा, किचन सहित सभी निर्माणों का ब्योरा देना होगा.
  • इसके साथ ही, जीपीएस लोकेशन अटैच करनी होगी.
  • इन जानकारियों के आधार पर कैलकुलेशन होगी और हाउस टैक्स का निर्धारण होगा.


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लखनऊः लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने अब हाउस टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा तरह से ऑनलाइन करने का फैसला किया है. इस सुविधा को लेकर ट्रायल किया जा चुका है. जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा. खास बात यह है कि अब गृह स्वामियों को हाउस टैक्स के निर्धारण के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वहीं, गलत टैक्स जमा करने पर भारी जुर्माना देना होगा.


नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि इस ऑनलाइन हाउस टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया में करदाता तो अपने भवन की जीपीएस फोटो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी. इससे कोई भी व्यक्ति मकानों का सही क्षेत्रफल या बने हुए तलों के बारे में जानकारी नहीं छिपा सकेगा.


10 प्रतिशत की होगी जांच
अधिकारियों ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल हो चुका है. जल्द ही लागू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से करीब 10 प्रतिशत लोगों के मकानों का फिजिकल वैरिफिकेशन भी किया जाएगा. अगर किसी भी सूरत में ऑनलाइन हाउस टैक्स निर्धारण में सूचनाएं छिपाए जाने की जानकारी मिलती है तो चार गुना तक हाउस टैक्स लिया जाएगा.


ऐसे करेंगे हाउस टैक्स का निर्धारण

  • सबसे पहले गृह स्वामी को भवन के बारे में सूचना देनी होगी. आप नगर निगम की वेबसाइट पर जाएंगे. यहां से गृहकर निर्धारण का विकल्प खुलेगा. इसमें भवन संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
  • सूचनाओं में कमरों के साइज से लेकर बाथरुम, बरामदा, किचन सहित सभी निर्माणों का ब्योरा देना होगा.
  • इसके साथ ही, जीपीएस लोकेशन अटैच करनी होगी.
  • इन जानकारियों के आधार पर कैलकुलेशन होगी और हाउस टैक्स का निर्धारण होगा.


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