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COURT NEWS : प्रमुख सचिव वन विभाग पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का हर्जाना - dudhwa tiger reserve

टाइगर प्रोटेक्शन गाइडलाइन्स न बनाए जाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव वन विभाग पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. वहीं सीबीआई की विशेष जज डा. विदुषी सिंह ने आय से अधिक सम्पति के एक मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक के स्पेशल कैडर असिस्टेंट डॉ. हनुमान सिंह को दोषी करार दिया है.

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हाईकोर्ट.
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Published : Feb 20, 2020, 6:19 AM IST

लखनऊ: टाइगर प्रोटेक्शन गाइडलाइन्स न बनाए जाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव वन विभाग पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. वहीं न्यायालय ने नानपारा-मैलानी मीटर गेज लाइन पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था की. ट्रेनों का संचालन रोके जाने पर भी न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है. यह रेल लाइन, दुधवा टाइगर रिजर्व और कर्तनिया घाट वाइल्डलाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है. न्यायालय ने नवम्बर 2017 में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उक्त लाइन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने का आदेश दिया था, लेकिन रेलवे ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए उक्त लाइन पर ट्रेनों का संचालन ही बन्द कर दिया.

बैंककर्मी को पांच साल की सजा और एक लाख का जुर्माना
लखनऊ: सीबीआई की विशेष जज डा. विदुषी सिंह ने आय से अधिक सम्पति के एक मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक के स्पेशल कैडर असिस्टेंट डॉ. हनुमान सिंह को दोषी करार दिया है. उन्होंने लखनऊ की इंदिरा नगर शाखा में तैनात रहे अभियुक्त को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख के जुर्माने से भी दंडित किया है. सीबीआई के लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह के मुताबिक वर्ष 1976 से 2009 के मध्य डा. हनुमान सिंह ने अपनी आय से करीब 44 लाख अधिक की सम्पति अर्जित की थी.

इसे भी पढ़ें- अयोध्या में भगवान राम को स्वर्ण सिंहासन पर किया जाए विराजमान: पीठाधीश्वर परमहंस दास

सीबीआई ने पाया कि इस दौरान अभियुक्त की कुल आय 91 लाख 23 हजार रुपए थे, लेकिन इसके पास अपनी इस आय से 44 लाख 42 हजार 299 रुपए अधिक की चल और अचल सम्पति पाई गई, जिसका अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका. 31 जुलाई 2010 को सीबीआई ने इस मामले की विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (ई) में आरोप पत्र दाखिल किया.

लखनऊ: टाइगर प्रोटेक्शन गाइडलाइन्स न बनाए जाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव वन विभाग पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. वहीं न्यायालय ने नानपारा-मैलानी मीटर गेज लाइन पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था की. ट्रेनों का संचालन रोके जाने पर भी न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है. यह रेल लाइन, दुधवा टाइगर रिजर्व और कर्तनिया घाट वाइल्डलाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है. न्यायालय ने नवम्बर 2017 में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उक्त लाइन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने का आदेश दिया था, लेकिन रेलवे ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए उक्त लाइन पर ट्रेनों का संचालन ही बन्द कर दिया.

बैंककर्मी को पांच साल की सजा और एक लाख का जुर्माना
लखनऊ: सीबीआई की विशेष जज डा. विदुषी सिंह ने आय से अधिक सम्पति के एक मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक के स्पेशल कैडर असिस्टेंट डॉ. हनुमान सिंह को दोषी करार दिया है. उन्होंने लखनऊ की इंदिरा नगर शाखा में तैनात रहे अभियुक्त को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख के जुर्माने से भी दंडित किया है. सीबीआई के लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह के मुताबिक वर्ष 1976 से 2009 के मध्य डा. हनुमान सिंह ने अपनी आय से करीब 44 लाख अधिक की सम्पति अर्जित की थी.

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सीबीआई ने पाया कि इस दौरान अभियुक्त की कुल आय 91 लाख 23 हजार रुपए थे, लेकिन इसके पास अपनी इस आय से 44 लाख 42 हजार 299 रुपए अधिक की चल और अचल सम्पति पाई गई, जिसका अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका. 31 जुलाई 2010 को सीबीआई ने इस मामले की विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (ई) में आरोप पत्र दाखिल किया.

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