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केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की जमानत निरस्त करने की मांग पर सुनवाई 6 सितंबर को

उक्त जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी (Ajay Mishra Teni) की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील (State Government Appeal) की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए.

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Published : Sep 2, 2022, 2:37 PM IST

लखनऊ : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra Teni) को हत्या के एक मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाले प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 6 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है.

उक्त जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी (Ajay Mishra Teni) की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए. शुक्रवार को मामले में सुनवाई के लिए आने पर न्यायालय ने पाया कि सरकार की अपील पर 6 सितम्बर को सुनवाई होनी है. लिहाजा न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को भी 6 सितम्बर को अपील के साथ ही पेश करने का आदेश दिया है.
यह भी पढ़ें : भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

लखनऊ : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra Teni) को हत्या के एक मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाले प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 6 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है.

उक्त जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी (Ajay Mishra Teni) की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए. शुक्रवार को मामले में सुनवाई के लिए आने पर न्यायालय ने पाया कि सरकार की अपील पर 6 सितम्बर को सुनवाई होनी है. लिहाजा न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को भी 6 सितम्बर को अपील के साथ ही पेश करने का आदेश दिया है.
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