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राज्यपाल ने डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव के खिलाफ दिए जांच के आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला - लखनऊ न्यूज टुडे

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) ने शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव (Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University) के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं.

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Anandiben Patel
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Published : Jan 24, 2022, 6:43 PM IST

लखनऊ: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ( Governor Anandiben Patel) ने डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University) के कुलसचिव अमित कुमार सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. विश्व विद्यालय की सहायक कुलसचिव बिंदू त्रिपाठी (Bindu Tripathi) की शिकायत पर यह जांच बैठाई गई है. राज्यपाल ने अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने को कहा है. सहायक कुलसचिव ने बीते 31 दिसंबर को राज्यपाल को लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है.

बता दें कि डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय की सहायक कुलसचिव बिन्दू त्रिपाठी ने लखनऊ के पारा थाने में कुलसचिव समेत तीनों अधिकारी अमित राय, प्रोफेसर हिमांशु शेखर और डॉ. अरविंद कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर्रवाई है. एफआईआर के मुताबिक, साल 2018 में नौकरी लगने के पहले ही दिन से कुलसचिव अमित कुमार की गंदी नजर पीड़ित पर पड़ गयी. कई मौकों पर अमित उनका किसी न किसी बहाने शारीरिक स्पर्श करते थे. कई बार सीधे तौर पर शारीरिक संबंध बनाने को भी कहा. पीड़ित के मना करने पर आरोपी अमित ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उसे धमकाने और उसका भविष्य खराब करने की धमकी दिलवाई.

सहायक कुलसचिव बिंदू त्रिपाठी का आरोप है कि उनकी ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस संबंध में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें ही डराता धमकाता रहा है. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आरोपियों को बचाने में लगा हुआ है. इनमें कई आरोपी ऐसे भी हैं जिन पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं. इसके बावजूद कोई कार्रवाई करने के बजाय मामलों को लगातार दबाया गया है.

यह भी पढ़ें: बीएचयू की रिसर्च में खुलासा, दोनों वैक्सीन लगवाने वाले संक्रमित होने पर भी सुरक्षित...

उधर, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सहायक कुलसचिव की शिकायत पर इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा चुकी है. जांच में उनके आरोप निराधार पाए गए हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

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लखनऊ: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ( Governor Anandiben Patel) ने डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University) के कुलसचिव अमित कुमार सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. विश्व विद्यालय की सहायक कुलसचिव बिंदू त्रिपाठी (Bindu Tripathi) की शिकायत पर यह जांच बैठाई गई है. राज्यपाल ने अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने को कहा है. सहायक कुलसचिव ने बीते 31 दिसंबर को राज्यपाल को लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है.

बता दें कि डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय की सहायक कुलसचिव बिन्दू त्रिपाठी ने लखनऊ के पारा थाने में कुलसचिव समेत तीनों अधिकारी अमित राय, प्रोफेसर हिमांशु शेखर और डॉ. अरविंद कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर्रवाई है. एफआईआर के मुताबिक, साल 2018 में नौकरी लगने के पहले ही दिन से कुलसचिव अमित कुमार की गंदी नजर पीड़ित पर पड़ गयी. कई मौकों पर अमित उनका किसी न किसी बहाने शारीरिक स्पर्श करते थे. कई बार सीधे तौर पर शारीरिक संबंध बनाने को भी कहा. पीड़ित के मना करने पर आरोपी अमित ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उसे धमकाने और उसका भविष्य खराब करने की धमकी दिलवाई.

सहायक कुलसचिव बिंदू त्रिपाठी का आरोप है कि उनकी ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस संबंध में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें ही डराता धमकाता रहा है. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आरोपियों को बचाने में लगा हुआ है. इनमें कई आरोपी ऐसे भी हैं जिन पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं. इसके बावजूद कोई कार्रवाई करने के बजाय मामलों को लगातार दबाया गया है.

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उधर, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सहायक कुलसचिव की शिकायत पर इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा चुकी है. जांच में उनके आरोप निराधार पाए गए हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

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