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बीबीएयू के कुलपति के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज - बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय

उपेंद्र बहादुर सिंह के मुताबिक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University) के साथ 16 नवंबर 2017 को मैन पावर आपूर्ति का अनुबंध हुआ था. जिसका 6.15 करोड़ रुपए का भुगतान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को करना था.

बीबीएयू
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Published : Sep 1, 2022, 9:08 PM IST

लखनऊ : राजधानी के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University) के कुलपति सहित तीन लोगों के खिलाफ एलडीए कॉलोनी निवासी उपेंद्र बहादुर सिंह ने आशियाना थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है.

उपेंद्र बहादुर सिंह के मुताबिक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University) के साथ 16 नवंबर 2017 को मैन पावर आपूर्ति का अनुबंध हुआ था. जिसका 6.15 करोड़ रुपए का भुगतान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University) को करना था. विभागीय अधिकारियों ने सवा तीन करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन बचे हुये भुगतान को लेकर कई बार अधिकारियों से बात की पर उसका कोई हल नहीं निकला.

यह भी पढ़ें : सनातन धर्म में भी प्यार न मिलने पर जितेंद्र नारायण त्यागी ने जताई खुदकुशी की इच्छा

इंस्पेक्टर आशियाना बृजेश यादव के मुताबिक, पीड़ित की तहरीर पर विश्वविद्यालय के कुलपति संजय सिंह, अतुल बाजपेई, बीएस सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है. साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : जनसुनवाई में लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन, नोटिस जारी

लखनऊ : राजधानी के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University) के कुलपति सहित तीन लोगों के खिलाफ एलडीए कॉलोनी निवासी उपेंद्र बहादुर सिंह ने आशियाना थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है.

उपेंद्र बहादुर सिंह के मुताबिक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University) के साथ 16 नवंबर 2017 को मैन पावर आपूर्ति का अनुबंध हुआ था. जिसका 6.15 करोड़ रुपए का भुगतान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University) को करना था. विभागीय अधिकारियों ने सवा तीन करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन बचे हुये भुगतान को लेकर कई बार अधिकारियों से बात की पर उसका कोई हल नहीं निकला.

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इंस्पेक्टर आशियाना बृजेश यादव के मुताबिक, पीड़ित की तहरीर पर विश्वविद्यालय के कुलपति संजय सिंह, अतुल बाजपेई, बीएस सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है. साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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