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यूपी: शॉपिंग मॉल्स में मिलेगी ब्रांडेड शराब-बीयर, सोमवार से जारी होंगे लाइसेंस

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Published : Jul 25, 2020, 8:25 PM IST

Updated : Jul 25, 2020, 10:44 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय एस भूसरेड्डी की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि यूपी के शॉपिंग मॉल्स में शराब और महंगी ब्रांड की बियर बेची जाएंगी.

अपर मुख्य सचिव संजय एस भूसरेड्डी.
अपर मुख्य सचिव संजय एस भूसरेड्डी.

लखनऊ: शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरू होगी. 25 जुलाई के बाद शॉपिंग मॉल्स में प्रीमियम वैरायटी एवं इंपोर्टेड ब्रांड मिलना संभावित है. शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपए से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड की शराब मिलेगी. 160 से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड की बीयर भी मिलेगी. शॉपिंग मॉल्स में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शराब मिलेगी. वहीं शॉपिंग मॉल परिसर में शराब पिलाने या पीने की अनुमति नहीं होगी. अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है.

अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से शॉपिंग मॉल्स से खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. इसको ध्यान में रखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है. इन दुकानों से इंपोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड मिलेंगे. वहीं 700 रुपये से अधिक कीमत के वोडका, रम भी मिलेंगे. साथ ही 160 रुपये से अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की अनुमति दी गई है. बता दें कि ऐसे दुकान की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छा अनुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी. दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में पिलाने की अनुमति नहीं होगी.

अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को रोकने और ग्राहकों को मानक के अनुरूप शराब उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है. इस वर्ष अप्रैल माह से जून तक प्रदेश में 14 हजार 732 मुकदमे पकड़े गए हैं. इनमें 3 लाख 39 हजार 848 लाख लीटर कच्ची शराब, 33 हजार 855 लीटर देसी शराब और 29 हजार 663 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई. इस कार्रवाई में 4,797 लोगों को गिरफ्तार किया गया. वहीं 1,234 लोगों को जेल भेजा गया है. इस कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के कारोबार में लगे कुल 119 वाहन जब्त किए गए हैं.

प्रवर्तन अभियान के दौरान अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त लोगों पर लगातार निगाहें रखी जा रही है. साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों से दुकानों के निरीक्षण की कार्रवाई भी कराई जा रही है. इस साल आबकारी दुकानों के खुलने के बाद दुकानों की चेकिंग अभियान में जून तक कुल 64 दुकानों पर ओवर रेट के मामले पकड़े गए हैं. उनपर भी कार्रवाई की गई है.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में खोले जाएंगे 100 पिंक बूथ

लखनऊ: शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरू होगी. 25 जुलाई के बाद शॉपिंग मॉल्स में प्रीमियम वैरायटी एवं इंपोर्टेड ब्रांड मिलना संभावित है. शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपए से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड की शराब मिलेगी. 160 से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड की बीयर भी मिलेगी. शॉपिंग मॉल्स में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शराब मिलेगी. वहीं शॉपिंग मॉल परिसर में शराब पिलाने या पीने की अनुमति नहीं होगी. अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है.

अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से शॉपिंग मॉल्स से खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. इसको ध्यान में रखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है. इन दुकानों से इंपोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड मिलेंगे. वहीं 700 रुपये से अधिक कीमत के वोडका, रम भी मिलेंगे. साथ ही 160 रुपये से अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की अनुमति दी गई है. बता दें कि ऐसे दुकान की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छा अनुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी. दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में पिलाने की अनुमति नहीं होगी.

अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को रोकने और ग्राहकों को मानक के अनुरूप शराब उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है. इस वर्ष अप्रैल माह से जून तक प्रदेश में 14 हजार 732 मुकदमे पकड़े गए हैं. इनमें 3 लाख 39 हजार 848 लाख लीटर कच्ची शराब, 33 हजार 855 लीटर देसी शराब और 29 हजार 663 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई. इस कार्रवाई में 4,797 लोगों को गिरफ्तार किया गया. वहीं 1,234 लोगों को जेल भेजा गया है. इस कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के कारोबार में लगे कुल 119 वाहन जब्त किए गए हैं.

प्रवर्तन अभियान के दौरान अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त लोगों पर लगातार निगाहें रखी जा रही है. साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों से दुकानों के निरीक्षण की कार्रवाई भी कराई जा रही है. इस साल आबकारी दुकानों के खुलने के बाद दुकानों की चेकिंग अभियान में जून तक कुल 64 दुकानों पर ओवर रेट के मामले पकड़े गए हैं. उनपर भी कार्रवाई की गई है.

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Last Updated : Jul 25, 2020, 10:44 PM IST
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