अलवर. बहरोड़ में साल 2017 में गोवंश के मामले में हुई मॉब लिंचिग में मारे गए पहलू खान के मामले में बुधवार शाम सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए जज सरिता स्वामी ने मॉब लिंचिंग के इस प्रकरण में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इस घटना ने पूरे देश में अलवर को बदनाम किया था. मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई थी. इनमें से पहलू खान की हत्या के मामले में बहस और गवाहों के बयान पूरे हो चुके थे. जिसमें न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या था मामला
हरियाणा मेवात के रहने वाले कुछ लोग साल 2017 में अलवर के बहरोड़ से दो गाड़ियों में गायों को लेकर जा रहे थे. लोगों ने उनको रोका और गायों के बारे में पूछताछ की. उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं था. इस पर लोगों ने उनको जमकर पीटा. घटना में पहलू खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी.
देशभर में यह मामला उछला और अलवर बदनाम हुआ. इस मामले में पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज की थी. इनमें से एक एफआईआर पहलू खान की हत्या के मामले में थी. शुरुआत में इस मामले की सुनवाई बहरोड़ के न्यायालय में चल रही थी. लेकिन, पहलू खान के परिजनों की मांग पर उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अलवर की विशेष न्यायालय में करने के आदेश दिए थे. उसके बाद से लगातार अलवर की विशेष न्यायालय संख्या 1 में इस मामले की सुनवाई चल रही थी.
सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया कि मामले में कुल 9 लोग आरोपी थे. जिनमें 3 बाल आरोपी थे. मामले की सुनवाई करते हुए जज सरिता स्वामी ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. सभी को संदेह के आधार पर बरी किया गया है. इस मामले में सरकारी वकील की तरफ से 44 गवाह पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.