लखनऊ: एनआईए/एटीएस की विशेष जज कल्पना ने जाली नोट की सप्लाई करने के मामले में अभियुक्त बब्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसके अपराध को गम्भीर करार दिया है. 23 मार्च 2021 को अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.
सरकारी वकील एमके सिंह के मुताबिक अभियुक्त पर देश के विभिन्न स्थानों पर जाली नोट की सप्लाई करने का आरोप है. यह अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यस्था को नुकसान पहुंचा रहा था. 25 नवंबर 2019 को इस मामले की एफआईआर एटीएस के निरीक्षक चौम्पियन लाल ने थाना एटीएस में दर्ज कराई थी. इसके बाद विवेचना एनआईए को सौंप दी गई.
अभियुक्त पर मालदा पश्चिम बंगाल के रास्ते जाली नोट भारत लाने का आरोप है. बहस के दौरान कहा गया है कि अभियुक्त के अलावा उसके अन्य साथी अमीनुल इस्लाम, नसीबा खातून तथा फूलचंद को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी नोट बरामद किए गए थे. बहस के दौरान यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों के कब्जे से जाली नोट बरामद हुए थे तथा जांच के दौरान सभी बरामद नोट भारतीय मुद्रा के पाए गए.
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