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पशुधन घोटाला मामला: मुलजिमों पर आरोप तय, IPS अरविंद सेन ने दाखिल की डिस्चार्ज एप्लीकेशन

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रमाकांत प्रसाद ने पशुधन घोटाला मामले में मुलजिम आशीष राय, सुनील उर्फ मोंटी गुर्जर, रुपक राय व दिलबहार के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय कर दिए गए. इस दौरान सभी आरोपी अदालत में पेशी के लिए मौजूद थे.

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Published : Sep 9, 2021, 9:40 PM IST

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायधीश रमाकांत प्रसाद ने पशुधन घोटाला मामले में आशीष राय, सुनील उर्फ मोंटी गुर्जर, रुपक राय व दिलबहार के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय कर दिए हैं. इस दौरान यह सभी मुलजिम जेल से अदालत में पेशी के लिए पहुंचे थे. इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 471, 120बी, 406, 420, 467 व 468 के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल हुआ था.

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दूसरी तरफ इस मामले में निरुद्ध वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन (IPS Arvind Sen) व मुलजिम अनिल राय की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई. विशेष अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है. इस मामले की एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने हजरतंगज थाने में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 मुलजिमों को आईपीसी की धारा 419, 471, 120बी, 406, 420, 467 व 468 के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 13 के तहत नामजद किया गया था.

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विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन समेत चार अन्य मुलजिमों का नाम भी प्रकाश में आया. इस मामले में कुल 15 मुलजिम न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं. मुलजिमों पर कूटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है.

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लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायधीश रमाकांत प्रसाद ने पशुधन घोटाला मामले में आशीष राय, सुनील उर्फ मोंटी गुर्जर, रुपक राय व दिलबहार के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय कर दिए हैं. इस दौरान यह सभी मुलजिम जेल से अदालत में पेशी के लिए पहुंचे थे. इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 471, 120बी, 406, 420, 467 व 468 के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल हुआ था.

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दूसरी तरफ इस मामले में निरुद्ध वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन (IPS Arvind Sen) व मुलजिम अनिल राय की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई. विशेष अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है. इस मामले की एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने हजरतंगज थाने में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 मुलजिमों को आईपीसी की धारा 419, 471, 120बी, 406, 420, 467 व 468 के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 13 के तहत नामजद किया गया था.

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विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन समेत चार अन्य मुलजिमों का नाम भी प्रकाश में आया. इस मामले में कुल 15 मुलजिम न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं. मुलजिमों पर कूटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है.

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