लखनऊ: जिला कारागार लखनऊ में एक विचाराधीन बन्दी की मौत को लेकर जेल अधीक्षक समेत आठ लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने थाना गोसाईगंज से आगामी 22 फरवरी के लिए रिपोर्ट तलब की है.
अदालत के समक्ष बंदी रुपेश कुमार प्रजापति की पत्नी लाली देवी की ओर से दाखिल अर्जी में जेल अधीक्षक, जेल उपाधीक्षक, मुख्य बंदी रक्षक, ड्यूटी के समय तैनात बंदी रक्षक शोहराब उर्फ शोएब, नसीम और शमशाद को आरोपी बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि वादिनी के पति जिला कारागार लखनऊ में लूट के एक अपराधिक मामले में 12 अगस्त 2021 को जेल भेजे गए थे.
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अर्जी में कहा गया है कि वादिनी के भाई उपेंद्र और मामा राम आसरे जेल में मृतक रुपेश कुमार प्रजापति से मिलने के लिए गए थे तो उसने बताया था कि शोहराब उर्फ शोएब, नसीम, शमशाद ,कमलेश, संदीप, अशोक, संतोष कुमार और जेल प्रशासन के अधिकारी बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं. उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. इसके साथ ही उसके पास पैसे न होने कारण जेल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ओर से जलील किया जा रहा है. थानाध्यक्ष गोसाईगंज को भेजी गई रिपोर्ट में वादिनी लाली देवी ने कहा है कि 25 अक्टूबर 2021 को उसके पति की हत्या कर दी गई. जिसे आत्महत्या का रुप देकर मामले को रफा-दफा किया जा रहा है और साक्ष्य मिटाया जा रहा है. इस वजह से इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है.
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