लखनऊ: फिरौती के लिए प्रॉपर्टी डीलर मोहित अग्रवाल का अपहरण कर लखनऊ से देवरिया जेल में ले जाकर उसके साथ मारपीट करने वाले माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद हमजा और मोहम्मद आमिर कुरेशी का मामला विचारण के लिए सत्र अदालत को भेजे जाने का आदेश सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृद्धि मिश्रा ने दिया है. अब दोनों आरोपियों की अगली सुनाई 21 जुलाई को सत्र अदालत में होगी.
दोनों आरोपियों को आरोप पत्र और अन्य आवश्यक प्रपत्रों की नकले देने के उपरांत अदालत ने मामले को सत्र अदालत भेजने के लिए उन्हें शनिवार को जेल से तलब किया था. इस प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना थाना कृष्णा नगर पुलिस द्वारा की गई थी. बाद में 30 अप्रैल 2019 को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मामले की विवेचना सीबीआई को स्थानांतरित की गई. सीबीआई दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया. जिस पर विशेष अदालत ने गत वर्ष 14 दिसंबर को संज्ञान लिया था.
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अदालती पत्रावली के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया. कहा गया कि अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की तथा उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने कहा लेकिन जब उसने दस्खत करने से इनकार किया तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख ,गुलाम और इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे और लोहे की रॉड तथा पट्टे से पीटा. रेपोर्ट में यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर बनवा लिए तथा 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली.
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