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गाड़ी खरीदने से पहले उत्तर प्रदेश में वीआईपी नंबर की बुकिंग जरूरी

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Published : Nov 30, 2021, 10:18 PM IST

उत्तर प्रदेश में वीआईपी नंबरों की बुकिंग को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब वाहन खरीदने से पहले ही वीआईपी नंबर बुक करना और खरीदना होगा.

new rule for vip number booking in uttar pradesh
new rule for vip number booking in uttar pradesh

खनऊ: वाहन खरीदने से पहले उत्तर प्रदेश में वीआईपी नंबर की बुकिंग जरूरी होगी. अगर आप नहीं करते हैं तो वीआईपी बनने से हाथ धो बैठेंगे. विभाग जल्द ही यह नई व्यवस्था (vip number booking new rule in up) लागू करने की तैयारी में है.

जानकारी देते ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू
अभी तक लोग वाहन पहले खरीदते थे और उसके बाद वीआईपी नंबर की बुकिंग कराते थे. नंबर के लिए नीलामी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. पहले चार दिन फैंसी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन और फिर अगले तीन दिन नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. भाग्यशाली वाहन स्वामियों को पहली नीलामी में मनचाहा नंबर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर एक सप्ताह की प्रतीक्षा करनी होती थी.

इस व्यवस्था से समस्या यह पैदा होती थी कि नंबर न मिल पाने पर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता था. इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वीआईपी नंबरों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. वाहन खरीदने से पहले ही आवेदक को अपना मनचाहा नंबर बुक कराना होगा. नंबर मिलने के बाद ही वह वाहन खरीद सकेगा. विभाग ने यह नई व्यवस्था इसलिए बनाई है कि अगर नंबर ना मिल पाए तो वाहन स्वामी को लेट फीस न भरना पड़े.

ये भी पढ़ें- सोनू सूद ने 8 माह की मन्हा की मदद करने की अपील की, इलाज के लिए चाहिए 16 करोड़ रुपये


ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू (Dheeraj Sahu Transport Commissioner) बताते हैं कि वाहन खरीदने के पहले इसे लेकर दिक्कत आ रही थी. इसे लेकर कभी-कभी यह दुविधा पैदा हो जाती थी कि जो फैंसी नंबर है वह संबंधित व्यक्ति को बुक नहीं हो पाता था या देरी हो जाती थी, इसलिए सोचा जा रहा है कि गाड़ी खरीदने से पहले ही व्यक्ति अपना नंबर बुक करा ले ताकि तत्काल नंबर मिल जाए और गाड़ी खरीदने पर उसका रजिस्ट्रेशन संभव हो सके. वरना उस में दिक्कत ये आ रही थी कि आदमी गाड़ी खरीदने के बाद नंबरों की बुकिंग के सिस्टम पर जा रहा था, तो रजिस्ट्रेशन एक निर्धारित अवधि के अंदर करना होता है तो उसमें अड़चन आ रही थी.

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खनऊ: वाहन खरीदने से पहले उत्तर प्रदेश में वीआईपी नंबर की बुकिंग जरूरी होगी. अगर आप नहीं करते हैं तो वीआईपी बनने से हाथ धो बैठेंगे. विभाग जल्द ही यह नई व्यवस्था (vip number booking new rule in up) लागू करने की तैयारी में है.

जानकारी देते ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू
अभी तक लोग वाहन पहले खरीदते थे और उसके बाद वीआईपी नंबर की बुकिंग कराते थे. नंबर के लिए नीलामी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. पहले चार दिन फैंसी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन और फिर अगले तीन दिन नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. भाग्यशाली वाहन स्वामियों को पहली नीलामी में मनचाहा नंबर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर एक सप्ताह की प्रतीक्षा करनी होती थी.

इस व्यवस्था से समस्या यह पैदा होती थी कि नंबर न मिल पाने पर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता था. इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वीआईपी नंबरों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. वाहन खरीदने से पहले ही आवेदक को अपना मनचाहा नंबर बुक कराना होगा. नंबर मिलने के बाद ही वह वाहन खरीद सकेगा. विभाग ने यह नई व्यवस्था इसलिए बनाई है कि अगर नंबर ना मिल पाए तो वाहन स्वामी को लेट फीस न भरना पड़े.

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ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू (Dheeraj Sahu Transport Commissioner) बताते हैं कि वाहन खरीदने के पहले इसे लेकर दिक्कत आ रही थी. इसे लेकर कभी-कभी यह दुविधा पैदा हो जाती थी कि जो फैंसी नंबर है वह संबंधित व्यक्ति को बुक नहीं हो पाता था या देरी हो जाती थी, इसलिए सोचा जा रहा है कि गाड़ी खरीदने से पहले ही व्यक्ति अपना नंबर बुक करा ले ताकि तत्काल नंबर मिल जाए और गाड़ी खरीदने पर उसका रजिस्ट्रेशन संभव हो सके. वरना उस में दिक्कत ये आ रही थी कि आदमी गाड़ी खरीदने के बाद नंबरों की बुकिंग के सिस्टम पर जा रहा था, तो रजिस्ट्रेशन एक निर्धारित अवधि के अंदर करना होता है तो उसमें अड़चन आ रही थी.

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