लखनऊ: वाहन खरीदने से पहले उत्तर प्रदेश में वीआईपी नंबर की बुकिंग जरूरी होगी. अगर आप नहीं करते हैं तो वीआईपी बनने से हाथ धो बैठेंगे. विभाग जल्द ही यह नई व्यवस्था (vip number booking new rule in up) लागू करने की तैयारी में है.
इस व्यवस्था से समस्या यह पैदा होती थी कि नंबर न मिल पाने पर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता था. इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वीआईपी नंबरों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. वाहन खरीदने से पहले ही आवेदक को अपना मनचाहा नंबर बुक कराना होगा. नंबर मिलने के बाद ही वह वाहन खरीद सकेगा. विभाग ने यह नई व्यवस्था इसलिए बनाई है कि अगर नंबर ना मिल पाए तो वाहन स्वामी को लेट फीस न भरना पड़े.
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ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू (Dheeraj Sahu Transport Commissioner) बताते हैं कि वाहन खरीदने के पहले इसे लेकर दिक्कत आ रही थी. इसे लेकर कभी-कभी यह दुविधा पैदा हो जाती थी कि जो फैंसी नंबर है वह संबंधित व्यक्ति को बुक नहीं हो पाता था या देरी हो जाती थी, इसलिए सोचा जा रहा है कि गाड़ी खरीदने से पहले ही व्यक्ति अपना नंबर बुक करा ले ताकि तत्काल नंबर मिल जाए और गाड़ी खरीदने पर उसका रजिस्ट्रेशन संभव हो सके. वरना उस में दिक्कत ये आ रही थी कि आदमी गाड़ी खरीदने के बाद नंबरों की बुकिंग के सिस्टम पर जा रहा था, तो रजिस्ट्रेशन एक निर्धारित अवधि के अंदर करना होता है तो उसमें अड़चन आ रही थी.
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