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LAKHIMPUR KHERI TIKUNIYA CASE: अंकित दास समेत सभी अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज

लखीमपुरी खीरी तिकुनिया कांड में हुई किसानों की मौत के मामले में सह आरोपी लखनऊ के कारोबारी अंकित दास समेत सभी अभियुक्तों की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है.

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लखीमपुरी खीरी तिकुनिया कांड
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Published : May 9, 2022, 3:31 PM IST

लखनऊ: लखीमपुरी खीरी तिकुनिया कांड में हुई किसानों की मौत के मामले में सह आरोपी लखनऊ के कारोबारी अंकित दास समेत सभी अभियुक्तों की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ में यह फैसला लिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट पहले ही मुख्य अभियुक्त अंकित दास व गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंजूर जमानत याचिका खारिज कर चुका था. लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया गया था.

यह भी पढ़े-गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी 67 करोड़ की 23 संपत्ति जब्त

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. फिलहाल आशीष मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

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लखनऊ: लखीमपुरी खीरी तिकुनिया कांड में हुई किसानों की मौत के मामले में सह आरोपी लखनऊ के कारोबारी अंकित दास समेत सभी अभियुक्तों की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ में यह फैसला लिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट पहले ही मुख्य अभियुक्त अंकित दास व गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंजूर जमानत याचिका खारिज कर चुका था. लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया गया था.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. फिलहाल आशीष मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

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