कानपुर: कामर्शियल वाहन मालिक अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएं फर्राटा नहीं भर सकेंगे. आरटीओ अफसरों की टीम ऐसे वाहनों का मौके पर चालान करेगी. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद ही कामर्शियल वाहन सड़कों पर दौड़ सकेंगे. इस संबंध में आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह की ओर से सख्त आदेश जारी किया गया है. सख्ती इतनी है कि सख्ती अगर कोई कामर्शियल वाहन आरटीओ कार्यालय में भी आ रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगी होने पर फौरन चालान किया जा रहा है. 15 दिनों के अंदर 550 से अधिक वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं.
आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह ने बताया कि पहले चालान पर 5 हजार रुपये का जुर्माना है और दूसरे चालान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. दो चालान अगर हो गए और तब भी वाहन मालिक या चालक ने नंबर प्लेट नहीं लगवाया तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा.
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आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से सालों से जो वाहन मालिक या चालक नंबर प्लेट बदल लेते थे, उस पर पूरी तरह अंकुश लग जाएगा. शासन ने पंजीकृत डीलर्स को यह नंबर प्लेट उपलब्ध करवाई हैं. जिनसे वाहन मालिक अपने वाहनों में नंबर प्लेट लगवा सकते हैं.
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