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गोरखपुर: ODOP के तहत उद्योग के लिए लोन पर मिलेगी विशेष छूट - गोरखपुर ताजा खबर

गोरखपुर जिले में 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' के तहत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग लोन की धनराशि पर अनुदान दे रहा है. जिले में ओडीओपी के अंतर्गत चयनित प्रोडक्ट का नाम 'टेराकोटा' है. जिसके निर्माण के लिए अगर उद्यमी आगे आता है तो उसके करीब डेढ़ करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलेगी.

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टेराकोटा कलाकृतियां
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Published : Jul 10, 2020, 5:03 PM IST

गोरखपुर: योगी सरकार की महत्वपूर्ण योजना ओडीओपी अर्थात 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' के तहत हर जिले के एक विशेष उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग लोन की धनराशि पर बड़ी छूट दे रहा है. जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 25 लाख रुपये तक का लोन लेता है तो उसे 6 लाख 25 हजार की छूट अनुदान के रूप में मिलेगी. जिले में ओडीओपी के तहत चयनित प्रोडक्ट का नाम 'टेराकोटा' है. जो अपनी कलाकृतियों और उत्पाद की गुणवत्ता की वजह से पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है. जिसके निर्माण के लिए अगर उद्यमी आगे आता है तो उसके करीब डेढ़ करोड़ के प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलेगी.

जिले का टेराकोटा परंपरागत उत्पाद की श्रेणी में शामिल है. जिसके विभिन्न विधाओं में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता और उद्योग के लिए परियोजना शुरू करने पर उद्योग विभाग ने लोन देने की योजना बनाई है. 25 लाख तक की परियोजना पर करीब 6 लाख 25 हजार का अनुदान दिया जाएगा, तो 25 लाख से अधिक और 50 लाख तक की परियोजना लागत की इकाई के लिए धनराशि 6 लाख 25 हजार या परियोजना लागत का 20% जो भी अधिक हो अनुदान के रूप में मिलेगा.

जिले के उपायुक्त उद्योग आर के शर्मा के मुताबिक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो. वह जिले का स्थाई निवासी हो. इसके लिए शैक्षिक योग्यता कोई मायने नहीं रखती. आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. वह अपनी संचालित किसी भी योजना या परियोजना में अनुदान का लाभ न प्राप्त किया हो.इस योजना के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसकी वेबसाइट diupme.upsidc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है. आवेदन की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2020 है.

इसमें ज्यादा लाभ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को होना है. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% और विशेष श्रेणी जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग व्यक्तियों को परियोजना लागत का कुल 5% स्वयं अंशदान के रूप में जमा करना होगा. विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.

गोरखपुर: योगी सरकार की महत्वपूर्ण योजना ओडीओपी अर्थात 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' के तहत हर जिले के एक विशेष उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग लोन की धनराशि पर बड़ी छूट दे रहा है. जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 25 लाख रुपये तक का लोन लेता है तो उसे 6 लाख 25 हजार की छूट अनुदान के रूप में मिलेगी. जिले में ओडीओपी के तहत चयनित प्रोडक्ट का नाम 'टेराकोटा' है. जो अपनी कलाकृतियों और उत्पाद की गुणवत्ता की वजह से पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है. जिसके निर्माण के लिए अगर उद्यमी आगे आता है तो उसके करीब डेढ़ करोड़ के प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलेगी.

जिले का टेराकोटा परंपरागत उत्पाद की श्रेणी में शामिल है. जिसके विभिन्न विधाओं में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता और उद्योग के लिए परियोजना शुरू करने पर उद्योग विभाग ने लोन देने की योजना बनाई है. 25 लाख तक की परियोजना पर करीब 6 लाख 25 हजार का अनुदान दिया जाएगा, तो 25 लाख से अधिक और 50 लाख तक की परियोजना लागत की इकाई के लिए धनराशि 6 लाख 25 हजार या परियोजना लागत का 20% जो भी अधिक हो अनुदान के रूप में मिलेगा.

जिले के उपायुक्त उद्योग आर के शर्मा के मुताबिक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो. वह जिले का स्थाई निवासी हो. इसके लिए शैक्षिक योग्यता कोई मायने नहीं रखती. आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. वह अपनी संचालित किसी भी योजना या परियोजना में अनुदान का लाभ न प्राप्त किया हो.इस योजना के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसकी वेबसाइट diupme.upsidc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है. आवेदन की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2020 है.

इसमें ज्यादा लाभ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को होना है. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% और विशेष श्रेणी जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग व्यक्तियों को परियोजना लागत का कुल 5% स्वयं अंशदान के रूप में जमा करना होगा. विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.

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