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सगे भाई पर जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र को 10-10 साल की सजा

फिरोजाबाद जिला अदालत ने सगे भाई पर हमला करने मामले में दोषी करार देते हुए पिता-पुत्र को दस-दस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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अदालत ने सुनायी 10-10 साल की सजा
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Published : Jun 23, 2022, 9:56 PM IST

फिरोजाबाद: जिला अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है. यह मामला 5 साल से भी अधिक पुराना है. शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने अपने भाई और भतीजे के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जनवरी 2017 को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला काली देवी गली निवासी मुकेश पुत्र सोबरन सिंह उर्फ सीपी ने अपने भाई सतीश पुत्र सोवरन सिंह उर्फ सीपी और भतीजे अंकित पुत्र सतीश चंद्र के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था. घटनाक्रम के मुताबिक मुकेश, जब अपने बेटे रोहित उर्फ भोला के साथ आलू खोद कर लौट रहा था, तभी मौजा रीठरा में खेत से रास्ता डालने के विवाद में अंकित और सतीश ने फायरिंग की थी. इसमें मुकेश घायल हुआ था.

यह भी पढ़ें-14 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सात साल की सजा

इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 9 जितेंद्र सिंह द्वितीय के यहां हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी अंकित और उसके पिता सतीश को दोषी करार देते हुए 10- 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.


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फिरोजाबाद: जिला अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है. यह मामला 5 साल से भी अधिक पुराना है. शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने अपने भाई और भतीजे के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जनवरी 2017 को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला काली देवी गली निवासी मुकेश पुत्र सोबरन सिंह उर्फ सीपी ने अपने भाई सतीश पुत्र सोवरन सिंह उर्फ सीपी और भतीजे अंकित पुत्र सतीश चंद्र के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था. घटनाक्रम के मुताबिक मुकेश, जब अपने बेटे रोहित उर्फ भोला के साथ आलू खोद कर लौट रहा था, तभी मौजा रीठरा में खेत से रास्ता डालने के विवाद में अंकित और सतीश ने फायरिंग की थी. इसमें मुकेश घायल हुआ था.

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इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 9 जितेंद्र सिंह द्वितीय के यहां हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी अंकित और उसके पिता सतीश को दोषी करार देते हुए 10- 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.


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