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हत्या आरोपियों को 19 साल जेल में बिताने के बाद मिली जमानत - spending 19 years in jail

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार हत्यारोपियों को 19 साल जमानत दे दी. अपर सत्र अदालत ने 2029 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 8, 2022, 10:41 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या, जानलेवा सामूहिक हमले के आरोप में सजा भुगत रहे रमेश, पान सिंह, श्रीपाल व अनार सिंह को 19 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से जेल में बंद कैदी की सजा के खिलाफ अपील की निकट भविष्य में सुनवाई की संभावना न होने पर जमानत पर रिहा करने पर विचार किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने चारों दोषियों की जमानत अर्जी पर दिया है.

यह भी पढ़ें:फिरोज अहमद हत्या मामला: पूर्व सांसद रिजवान जहीर की जमानत याचिका खारिज

अर्जी पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की. इनका कहना था कि 2005 की घटना को लेकर दर्ज मामले में अपर सत्र अदालत बदायूं ने 2009 में आजीवन कैद की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है. गुन्नौर थाने में दर्ज एफआईआर में सजा के तहत बरेली जेल में बंद थे.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या, जानलेवा सामूहिक हमले के आरोप में सजा भुगत रहे रमेश, पान सिंह, श्रीपाल व अनार सिंह को 19 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से जेल में बंद कैदी की सजा के खिलाफ अपील की निकट भविष्य में सुनवाई की संभावना न होने पर जमानत पर रिहा करने पर विचार किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने चारों दोषियों की जमानत अर्जी पर दिया है.

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अर्जी पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की. इनका कहना था कि 2005 की घटना को लेकर दर्ज मामले में अपर सत्र अदालत बदायूं ने 2009 में आजीवन कैद की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है. गुन्नौर थाने में दर्ज एफआईआर में सजा के तहत बरेली जेल में बंद थे.

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