प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (Akhil Bharatiya Akhara Parishad) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) की आत्महत्या के मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी (Anand Giri's Bail Application) की सुनवाई मंगलवार को नहीं हो पायी. याची अधिवक्ता के दूसरी कोर्ट में व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ से अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई. अगली सुनवाई 16 मई को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर दिया. अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार यादव मौजूद थे. वहीं शिकायतकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सरन ने पक्ष रखा.
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इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को आनंद गिरी के खिलाफ आस्ट्रेलिया में दर्ज आपराधिक केस की अतिरिक्त जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने को कहा था. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. उनके सुसाइड नोट में आत्महत्या के लिए आनंद गिरी और दो अन्य लोगों को जिम्मेदार करार दिया गया था.
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