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इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के केस की सुनवाई टली - स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केस सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

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स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के केस की सुनवा
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Published : Apr 23, 2022, 6:47 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की शाहजहांपुर की अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में पुलिस चार्जशीट और सीजेएम के संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई है.

ये भी पढ़ें- राकेश टिकैत बोले- योगी के बुलडोजर का सामना करेंगे किसानों के ट्रैक्टर

राज्य सरकार ने अभियोग वापस लेने को आधार बनाया है. कोर्ट ने पहले ही याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है. स्वामी के खिलाफ दुराचार के आरोप में केस चल रहा है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की शाहजहांपुर की अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में पुलिस चार्जशीट और सीजेएम के संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई है.

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राज्य सरकार ने अभियोग वापस लेने को आधार बनाया है. कोर्ट ने पहले ही याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है. स्वामी के खिलाफ दुराचार के आरोप में केस चल रहा है.

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