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इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खां की याचिका पर सुनवाई 23 मई को - allahabad high azam khan hearing

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रामपुर के सपा विधायक आजम खां के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस में कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ा दी है. मामले की सुनवाई 23 को होगी.

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allahabad high azam khan hearing
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Published : Apr 22, 2022, 10:33 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रामपुर के सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ा दी है. अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए 23 मई को पेश करने का आदेश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने मोहम्मद आजम खां की पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश सहित मुकदमे की कार्रवाई की चुनौती याचिका पर दिया. याची के खिलाफ एसडीएम ने सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी.

ये भी पढ़ें- राकेश टिकैत बोले- योगी के बुलडोजर का सामना करेंगे किसानों के ट्रैक्टर

पुलिस विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. आपत्तिजनक भाषण देने वाली सीडी को आधार बनाया गया है. याची का कहना है कि सीडी में दर्ज वास्तविक बयान चार्जशीट में नहीं दर्ज है. सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कोई बयान नहीं दिया गया. आरोप निराधार हैं.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रामपुर के सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ा दी है. अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए 23 मई को पेश करने का आदेश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने मोहम्मद आजम खां की पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश सहित मुकदमे की कार्रवाई की चुनौती याचिका पर दिया. याची के खिलाफ एसडीएम ने सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी.

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पुलिस विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. आपत्तिजनक भाषण देने वाली सीडी को आधार बनाया गया है. याची का कहना है कि सीडी में दर्ज वास्तविक बयान चार्जशीट में नहीं दर्ज है. सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कोई बयान नहीं दिया गया. आरोप निराधार हैं.

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