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इलाहाबाद हाई कोर्ट से पिछड़ा वर्ग होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थी को मिली यूपी पुलिस भर्ती में राहत

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के हलफनामे में कहा गया है कि याची पिछड़ा वर्ग कोटे में होम गार्ड श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य है. निर्धारित अधिकतम 22 साल की आयुसीमा में इस वर्ग को पांच वर्ष की छूट है.

अंकित कुमार यादव चयनित
अंकित कुमार यादव चयनित
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Published : Dec 16, 2021, 10:17 PM IST

प्रयागराज: होमगार्ड श्रेणी से पुलिस भर्ती में शामिल अंकित कुमार यादव को चयनित कर लिया गया है. पहले निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु होने के कारण चयन सूची से बाहर कर दिया गया था. पुलिस भर्ती बोर्ड से आयुसीमा छूट को लेकर याचिका पर न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने जवाब मांगा था. इस पर पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है.

गुरुवार को याचिका पर अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के हलफनामे में कहा गया है कि याची पिछड़ा वर्ग कोटे में होम गार्ड श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण के योग्य है. निर्धारित अधिकतम 22 साल की आयु सीमा में इस वर्ग को पांच वर्ष की छूट है. सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही मामले में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट देने के आदेश के कारण अधिकतम आयु 28 वर्ष हो गई है.

याची की आयु 27 वर्ष चार माह 19 दिन ही है. इस श्रेणी का कटआफ अंक 16.5000 है, जबकि याची के 32.5000 अंक है, इसलिए वह चयनित किया गया है. इससे पहले निर्धारित आयु से अधिक होने के कारण चयन सूची से बाहर कर दिया गया था. इसे चुनौती दी गई. याचिका में 16 नवंबर 2018 की अधिसूचना के खंड 5.7 को असंवैधानिक घोषित करने एवं याची को चयन सूची से बाहर करने के आदेश 10 मार्च 2019 को रद करने की मांग की गई थी.

ये भी पढ़ें- UP Election 2022: आखिर मिट गईं चाचा और भतीजे में दूरियां, सपा और प्रसपा में गठबंधन


इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की थी. उन्होंने कहा था कि याची को चयनित होने के बाद चयन से बाहर करना, उसके रोजगार के समान अवसर के मूल अधिकार का हनन है. सरकार की तरफ जवाब दाखिल कर याची अंकित कुमार यादव को चुने जाने की जानकारी दी गई.

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प्रयागराज: होमगार्ड श्रेणी से पुलिस भर्ती में शामिल अंकित कुमार यादव को चयनित कर लिया गया है. पहले निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु होने के कारण चयन सूची से बाहर कर दिया गया था. पुलिस भर्ती बोर्ड से आयुसीमा छूट को लेकर याचिका पर न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने जवाब मांगा था. इस पर पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है.

गुरुवार को याचिका पर अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के हलफनामे में कहा गया है कि याची पिछड़ा वर्ग कोटे में होम गार्ड श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण के योग्य है. निर्धारित अधिकतम 22 साल की आयु सीमा में इस वर्ग को पांच वर्ष की छूट है. सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही मामले में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट देने के आदेश के कारण अधिकतम आयु 28 वर्ष हो गई है.

याची की आयु 27 वर्ष चार माह 19 दिन ही है. इस श्रेणी का कटआफ अंक 16.5000 है, जबकि याची के 32.5000 अंक है, इसलिए वह चयनित किया गया है. इससे पहले निर्धारित आयु से अधिक होने के कारण चयन सूची से बाहर कर दिया गया था. इसे चुनौती दी गई. याचिका में 16 नवंबर 2018 की अधिसूचना के खंड 5.7 को असंवैधानिक घोषित करने एवं याची को चयन सूची से बाहर करने के आदेश 10 मार्च 2019 को रद करने की मांग की गई थी.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की थी. उन्होंने कहा था कि याची को चयनित होने के बाद चयन से बाहर करना, उसके रोजगार के समान अवसर के मूल अधिकार का हनन है. सरकार की तरफ जवाब दाखिल कर याची अंकित कुमार यादव को चुने जाने की जानकारी दी गई.

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