आगरा: सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया था. इसे लेकर एडीए ने अपनी रणनीति बना ली है. एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने शनिवार को 17 अक्टूबर 2022 तक ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में होटल, एंपोरियम, दुकान सहित व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक के आदेश जारी किए हैं. इसकी जिम्मेदारी एडीए को दी गई है. एडीए की मदद प्रशासन और पुलिस करेगा. इसके लिए पुलिस फोर्स की मदद भी ली जाएगी.
कारोबारियों ने किया बाजार बंद का ऐलान
ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधि बंद होने से 30 हजार परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है. इसको लेकर ताजगंज डेवलेपमेंट फाउंडेशन का गठन किया है. इस संघर्ष समिति का अध्यक्ष गाइड नितिन सिंह को बनाया गया है. इसकी लगातार बैठकें हो रही हैं.
यह दिया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने कहा कि, आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ताजमहल स्मारक की परिधि के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि न होने दे. पीठ ने न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया है. जिसमें ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना संरक्षित स्मारक के हित में होगा.
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर-2022 को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि बंद कराने के लिए एडीए को आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताजमहल के आसपास के 30 हजार से ज्यादा लोग परेशान हैं. उनके सिर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है. इसे लेकर एक संघर्ष समिति बनी है. संघर्ष समिति ने ताजमहल के पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी गेट पर बाजार बंद रखने का ऐलान किया है. साथ ही सभी लोग पैदल यात्रा निकालकर आगरा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के आवास का घेराव करेंगे.
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