आगरा. जिले में फर्जी दस्तावेज से एक महिला अभियुक्त की जमानत (Bail of accused woman from fake documents) कराने के मामले में सपा नेता (SP leader) फंस गए हैं. जब फर्जी दस्तावेज से जमानत कराने की शिकायत पर जांच हुई तो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ. इसके बाद फिर से आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. वहीं, न्यू आगरा थाना में सपा नेता और अभियुक्त महिला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है.
न्यू आगरा थाना प्रभारी निरीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि अधिवक्ता राजन लाल की तहरीर पर धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें अभियुक्त पूजा उप्रेती और लवकुश विहार कॉम्प्लेक्स निवासी सपा नेता विकास यादव नामजद हैं. अधिवक्ता राजन लाल ने न्यू आगरा थाना पुलिस को बताया कि साल 2021 में जगदीशपुरा थाना में कृष्ण दत्त उप्रेती ने पत्नी पूजा उप्रेती के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें पुलिस ने 27 जुलाई 2021 को पूजा उप्रेती को जेल भेज दिया. मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन है.
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इसके बाद कोर्ट ने जब पूजा की जमानत खारिज कर दी तो सपा नेता विकास यादव ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. इस पर 27 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट ने पूजा को जमानत दे दी और विकास यादव के दो जमानतदार की वजह से 15 फरवरी 2022 को पूजा जेल से रिहा भी हो गई थी.
इसके बाद वादी अधिवक्ता राजन लाल ने कोर्ट में जमानतदार फर्जी होने की शिकायत की. कोर्ट ने सादाबाद के सहपऊ निवासी जमानतदार के दस्तावेज की जांच कराई. इसमें जमानतदार का नाम और पता फर्जी मिला. इस बारे में थाना और तहसील सादाबाद ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी. जांच में जमानतदार फर्जी पाए जाने पर कोर्ट ने 24 अगस्त 2022 को पूजा उप्रेती की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया.
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