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New Rules From 1st Oct 2023: अक्टूबर से होंगे ये 7 बदलाव, आपके जीवन पर डालेंगे प्रभाव

अगले महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपके जीवन पर असर डालेंगे. अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो, पढ़ें पूरी खबर...

New Rules going to implemented next month
1 अक्टूबर से कई बदलाव होने जा रहे
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 29, 2023, 12:26 PM IST

नई दिल्ली: हर महीने की पहली तारीख बहुत खास होती है. ये तारीख अपने साथ कई तरह के बदलाव लेकर आती है, जो आमजन के जीवन को प्रभावित करती है. हर बार की तरह इस बार भी अक्टूबर महीने की पहली तारीख बदलाव लेकर आ रही है. अगर आपको इन बदलाव के बारे में नहीं मालूम है तो आप भारी नुकसान उठा सकते हैं. आइये जानते हैं ये कौने-कौन से बदलाव हैं, जो सभी पर अपना प्रभाव डालेंगे.

2000 Note
2000 के गुलाबी नोट
पहली अक्टूबर से गुलाबी नोट हो जाएंगे रद्दीपहला बदलाव 2 हजार के गुलाबी नोटों से जुड़ा है. बता दें, 1 अक्टूबर 2023 के बाद से दो हजार के गुलाबी नोट बैंक में जमा नहीं होंगे. केंद्र की मोदी सरकार ने इन नोटों को बदलने की आखिरी डेट 30 सितंबर रखी है. केंद्रीय बैंक के ओर से 19 मई को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था. परेशानी से बचने के लिए शनिवार तक सभी नोट बदल दें.
Small Saving scheme
स्मॉल सेविंग्स स्कीम
स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज रेट में बदलावस्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है. अगले महीने से पोस्ट ऑफिस स्कीम में बदलाव होना है. अगर आप भी स्कीम में पैसे लगाने का सोच रहे है तो पहले इसके ब्याज रेट में हुए बदलाव को जान लें. बता दें कि सरकार हर तिमाही में ब्याज रेट में बदलाव करती है.
Certificate
सर्टिफिकेट
सिंगल दस्तावेज के रुप में यूज होगा बर्थ सर्टिफिकेट पूरे देश में 1 अक्टूबर से बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा. बता दें कि किसी भी एजुकेशनल संस्थान में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सिंगल दस्तावेज के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट के उपयोग की अनुमति मिलेगी. टीसीएस लागू करेगा नया रेटरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की नई रेट को लागू करने का फैसला लिया है. टीसीएस भारतीय नागरिकों की तरफ से विदेशों में पढ़ने, निवेश करने वाले या घूमने वाले के साथ किए किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले टैक्स होता है. टीसीएस के नियमों में भी अक्टूबर की पहली तारीख से बदलाव होने जा रहे हैं. इन नियमों के बदलाव का असर विदेश जाने वाले लोगों पर सीधा तौर से पड़ेगा.
Online gaming
ऑनलाइन गेमिंग
ऑनलाइन गेमिंग पर बढ़ा टैक्सअब अगले महीने से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी भरना होगा. इस टैक्स को बेट पर लगाई जाने वाली पूरी रकम पर लगेगा. इसके साथ ही कसीनो के मामले में खरीदे गए चिप की वैल्यू पर भी टैक्स देना होगा. इन टैक्स को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को देना होगा. 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा.
LIC
धन वृद्धि पॉलिसी स्कीम
धन वृद्धि पॉलिसी स्कीम 30 सितंबर से हो रही बंदएलआईसी की धन वृद्धि पॉलिसी स्कीम, जिसके जरिए आप जीवनभर के फायदे के साथ ही बचत कर सकते हैं. इस स्कीम को अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर ही है. 23 जून 2023 को एलआईसी ने इस स्कीम को शुरू किया था, लेकिन अब इसका आखिरी डेट आ चुकी है. जो भी लोग बचत पॉलिसी की तलाश में है वो जल्दी से इस स्कीम के लिए अप्लाई करें.
Debit-Credit Card
डेबिट-क्रेडिट कार्ड
डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलावरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियमों को लेकर बदलाव किया था. जिसको लेकर बैंक ने संबंधित ड्राफ्ट सर्कुलर भी जारी किया था. सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों से कहा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड का उपयोग सभी नेटवर्क के लिए किया जाना चाहिए. अब 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेते समय ग्राहकों को अपने कार्ड का नेटवर्क प्रोवाइडर सेलेक्ट करने की छूट मिलेगा.

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नई दिल्ली: हर महीने की पहली तारीख बहुत खास होती है. ये तारीख अपने साथ कई तरह के बदलाव लेकर आती है, जो आमजन के जीवन को प्रभावित करती है. हर बार की तरह इस बार भी अक्टूबर महीने की पहली तारीख बदलाव लेकर आ रही है. अगर आपको इन बदलाव के बारे में नहीं मालूम है तो आप भारी नुकसान उठा सकते हैं. आइये जानते हैं ये कौने-कौन से बदलाव हैं, जो सभी पर अपना प्रभाव डालेंगे.

2000 Note
2000 के गुलाबी नोट
पहली अक्टूबर से गुलाबी नोट हो जाएंगे रद्दीपहला बदलाव 2 हजार के गुलाबी नोटों से जुड़ा है. बता दें, 1 अक्टूबर 2023 के बाद से दो हजार के गुलाबी नोट बैंक में जमा नहीं होंगे. केंद्र की मोदी सरकार ने इन नोटों को बदलने की आखिरी डेट 30 सितंबर रखी है. केंद्रीय बैंक के ओर से 19 मई को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था. परेशानी से बचने के लिए शनिवार तक सभी नोट बदल दें.
Small Saving scheme
स्मॉल सेविंग्स स्कीम
स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज रेट में बदलावस्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है. अगले महीने से पोस्ट ऑफिस स्कीम में बदलाव होना है. अगर आप भी स्कीम में पैसे लगाने का सोच रहे है तो पहले इसके ब्याज रेट में हुए बदलाव को जान लें. बता दें कि सरकार हर तिमाही में ब्याज रेट में बदलाव करती है.
Certificate
सर्टिफिकेट
सिंगल दस्तावेज के रुप में यूज होगा बर्थ सर्टिफिकेट पूरे देश में 1 अक्टूबर से बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा. बता दें कि किसी भी एजुकेशनल संस्थान में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सिंगल दस्तावेज के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट के उपयोग की अनुमति मिलेगी. टीसीएस लागू करेगा नया रेटरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की नई रेट को लागू करने का फैसला लिया है. टीसीएस भारतीय नागरिकों की तरफ से विदेशों में पढ़ने, निवेश करने वाले या घूमने वाले के साथ किए किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले टैक्स होता है. टीसीएस के नियमों में भी अक्टूबर की पहली तारीख से बदलाव होने जा रहे हैं. इन नियमों के बदलाव का असर विदेश जाने वाले लोगों पर सीधा तौर से पड़ेगा.
Online gaming
ऑनलाइन गेमिंग
ऑनलाइन गेमिंग पर बढ़ा टैक्सअब अगले महीने से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी भरना होगा. इस टैक्स को बेट पर लगाई जाने वाली पूरी रकम पर लगेगा. इसके साथ ही कसीनो के मामले में खरीदे गए चिप की वैल्यू पर भी टैक्स देना होगा. इन टैक्स को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को देना होगा. 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा.
LIC
धन वृद्धि पॉलिसी स्कीम
धन वृद्धि पॉलिसी स्कीम 30 सितंबर से हो रही बंदएलआईसी की धन वृद्धि पॉलिसी स्कीम, जिसके जरिए आप जीवनभर के फायदे के साथ ही बचत कर सकते हैं. इस स्कीम को अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर ही है. 23 जून 2023 को एलआईसी ने इस स्कीम को शुरू किया था, लेकिन अब इसका आखिरी डेट आ चुकी है. जो भी लोग बचत पॉलिसी की तलाश में है वो जल्दी से इस स्कीम के लिए अप्लाई करें.
Debit-Credit Card
डेबिट-क्रेडिट कार्ड
डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलावरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियमों को लेकर बदलाव किया था. जिसको लेकर बैंक ने संबंधित ड्राफ्ट सर्कुलर भी जारी किया था. सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों से कहा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड का उपयोग सभी नेटवर्क के लिए किया जाना चाहिए. अब 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेते समय ग्राहकों को अपने कार्ड का नेटवर्क प्रोवाइडर सेलेक्ट करने की छूट मिलेगा.

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