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खत्म हुआ स्विस बैंक के 'गोपनीयता का युग', भारत को विवरण का पहला सेट मिला

भारत को एक ऑटोमेटिक सूचना विनिमय संधि के तहत स्विस बैंक में अपने देश के नागरिकों के बैंक खाता विवरण का पहला किश्त प्राप्त हुआ है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा संधि के तहत प्राप्त विवरण मोदी सरकार के काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख मील का पत्थर है.

खत्म हुआ स्विस बैंक के 'गोपनीयता का युग', भारत को विवरण का पहला सेट मिला
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Published : Oct 7, 2019, 9:42 PM IST

नई दिल्ली: भारत को एक ऑटोमेटिक सूचना विनिमय संधि के तहत स्विस बैंक में अपने देश के नागरिकों के बैंक खाता विवरण का पहला किश्त प्राप्त हुआ है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा संधि के तहत प्राप्त विवरण मोदी सरकार के काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख मील का पत्थर है.

क्या है ये संधि?

नवंबर 2016 में, भारत और स्विट्जरलैंड ने वित्तीय खातों पर जानकारी के द्विपक्षीय आदान-प्रदान पर ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (एईओआई) फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए. यह ढांचा वर्तमान में सक्रिय है और साथ ही उन खातों को भी शामिल किया गया है जो 2018 के दौरान बंद किए गए थे, जिस वर्ष फ्रेमवर्क समझौता प्रभावी हो गया था.

सूचना विनिमय, जो सख्त गोपनीयता खंडों द्वारा शासित होता है, इसमें नाम, पता, निवास की स्थिति, कर पहचान संख्या, वित्तीय संस्थान से संबंधित जानकारी, खाता शेष और पूंजी आय शामिल हैं.

भारत के लिए यह संधि क्यों है महत्वपूर्ण?

स्विट्जरलैंड को काले धन के लिए एक कथित सुरक्षित ठिकाने के रूप में दुनिया भर में जाना जाता था. भारत में भी, स्विस बैंक राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से जमा किए गए धन को पार्क करने के लिए अलोकप्रिय रूप से जाना जाता था.

ये भी पढ़ें: काला धन: स्विस बैंक ने भारतीयों के खातों की जानकारी भारत सरकार को सौंपी

जबकि स्विट्जरलैंड ने हमेशा काले धन के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल होने से इनकार किया है, उसने 2011 में एक संशोधित दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) पर हस्ताक्षर करने के बाद विवरण साझा करना शुरू कर दिया है.

संशोधित प्रोटोकॉल के तहत, स्विट्जरलैंड ने अनुरोध और केस-टू-केस आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना शुरू कर दिया, जिसके लिए भारत के कर अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति या कंपनी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के लिए सबूत देना होगा.

हालांकि, यह प्रक्रिया बहुत बोझिल हो गई थी क्योंकि इसमें डेटा और कागजी कार्रवाई का विशाल संग्रह शामिल था.

सूचना के तेजी से ट्रैक करने के लिए, दोनों देशों ने नवंबर 2016 में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश वैश्विक मानकों के अनुसार डेटा एकत्र करना शुरू कर देंगे और नियमित अंतराल पर विनिमय करेंगे.

जानकारी के पहले 'ऑन-रिक्वेस्ट' प्रावधान के विपरीत, स्विस बैंकों के साथ सभी भारतीय नागरिकों द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के प्रसारण के मौजूदा 'स्वचालित' मोड से कर चोरी में मदद मिलेगी.

नई दिल्ली: भारत को एक ऑटोमेटिक सूचना विनिमय संधि के तहत स्विस बैंक में अपने देश के नागरिकों के बैंक खाता विवरण का पहला किश्त प्राप्त हुआ है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा संधि के तहत प्राप्त विवरण मोदी सरकार के काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख मील का पत्थर है.

क्या है ये संधि?

नवंबर 2016 में, भारत और स्विट्जरलैंड ने वित्तीय खातों पर जानकारी के द्विपक्षीय आदान-प्रदान पर ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (एईओआई) फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए. यह ढांचा वर्तमान में सक्रिय है और साथ ही उन खातों को भी शामिल किया गया है जो 2018 के दौरान बंद किए गए थे, जिस वर्ष फ्रेमवर्क समझौता प्रभावी हो गया था.

सूचना विनिमय, जो सख्त गोपनीयता खंडों द्वारा शासित होता है, इसमें नाम, पता, निवास की स्थिति, कर पहचान संख्या, वित्तीय संस्थान से संबंधित जानकारी, खाता शेष और पूंजी आय शामिल हैं.

भारत के लिए यह संधि क्यों है महत्वपूर्ण?

स्विट्जरलैंड को काले धन के लिए एक कथित सुरक्षित ठिकाने के रूप में दुनिया भर में जाना जाता था. भारत में भी, स्विस बैंक राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से जमा किए गए धन को पार्क करने के लिए अलोकप्रिय रूप से जाना जाता था.

ये भी पढ़ें: काला धन: स्विस बैंक ने भारतीयों के खातों की जानकारी भारत सरकार को सौंपी

जबकि स्विट्जरलैंड ने हमेशा काले धन के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल होने से इनकार किया है, उसने 2011 में एक संशोधित दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) पर हस्ताक्षर करने के बाद विवरण साझा करना शुरू कर दिया है.

संशोधित प्रोटोकॉल के तहत, स्विट्जरलैंड ने अनुरोध और केस-टू-केस आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना शुरू कर दिया, जिसके लिए भारत के कर अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति या कंपनी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के लिए सबूत देना होगा.

हालांकि, यह प्रक्रिया बहुत बोझिल हो गई थी क्योंकि इसमें डेटा और कागजी कार्रवाई का विशाल संग्रह शामिल था.

सूचना के तेजी से ट्रैक करने के लिए, दोनों देशों ने नवंबर 2016 में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश वैश्विक मानकों के अनुसार डेटा एकत्र करना शुरू कर देंगे और नियमित अंतराल पर विनिमय करेंगे.

जानकारी के पहले 'ऑन-रिक्वेस्ट' प्रावधान के विपरीत, स्विस बैंकों के साथ सभी भारतीय नागरिकों द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के प्रसारण के मौजूदा 'स्वचालित' मोड से कर चोरी में मदद मिलेगी.

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