सहारनपुर: नगर निगम ने जिले में ठेला, खोमचा लगाने और सड़क पर समान बेचने वाले पथ विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है. सभी वेंडरों को नगर निगम में 30 जून तक अपना पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद यदि कोई वेंडर बिना पंजीकरण कराए कारोबार करता पाया जाएगा तो उसका सामान जब्त करने के साथ ही उस वेंडर पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
वेंडरों और पथ विक्रेताओं का होगा पंजीकरण
नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी में चयनित है. जिसे देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर जोन चिन्हित किए जा रहे हैं. जहां वेंडरों और पथ विक्रेताओं को दुकान लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी. लेकिन इसके लिए पथ विक्रेताओं और वेंडरों को नगर निगम में अपना पंजीकरण कराना होगा. उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए नगर निगम के लाइसेंस विभाग से एक फार्म लेकर उसे भरना होगा और नगर निगम में ही एक काउंटर पर उसे जमा कराना होगा.
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बिना पंजीकरण कराए नहीं कर पाएंंगे कारोबार
नगरायुक्त ने बताया कि पंजीकरण के लिए फार्म नगर निगम के अतिरिक्त क्षेत्रीय पार्षदों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं. पंजीकरण से पहले वेंडरों द्वारा फार्म में दी गई जानकारी का सत्यापन कराया जाएगा. वेंडर और पथ विक्रेता 30 जून तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इसके बाद जिस वेंडर या पथ विक्रेता का निगम में पंजीकरण नहीं होगा वह नगर निगम की सीमा में कारोबार नहीं कर पाएगा.
उन्होंने बताया कि 30 जून के बाद बिना पंजीकरण के कोई वेंडर या पथ विक्रेता सामान बेचता हुआ पाया गया तो उसका सामान जब्त कर उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.