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लखनऊः राजधानी में 26 मई से खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहां रहेगी पाबंदी

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Published : May 26, 2020, 9:49 AM IST

राजधानी लखनऊ में 26 मई यानी मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार खोलने की अनुमति दी गई है. हालांकि कंटेंटमेंट और बफर जोन में आने वाले कॉम्प्लेक्स पूर्व की तरह बंद रहेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है.

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राजधानी में बाजार और शॉपिंग कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति.

लखनऊः राजधानी की जनता और दुकानदारों को मंगलवार से बड़ी राहत मिलने जा रही है. जिला प्रशासन ने शहर के बाजारों को मंगलवार से खोलने की अनुमति दी है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 26 मई यानी मंगलवार से मॉल्स को छोड़कर सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे.

सेंट्रल एसी कूलिंग व्यवस्था वाले कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद
डीएम, पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ बैठक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने पर विचार विमर्श किया गया है. हालांकि आदेश के मुताबिक कंटेंटमेंट और बफर जोन में आने वाले कॉम्प्लेक्स पूर्व की तरह बंद रहेंगे. वहीं शहर के वह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे, जहां सेंट्रल एसी कूलिंग व्यवस्था है. डीएम ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

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डीएम की बैठक के बाद बाजार खोलने का आदेश.
इन शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससेंट्रल एयरकंडीशन वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल सकेंगे, लेकिन इनको अपना एसी सिस्टम बंद रखना होगा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हर रोज 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे. वहीं 65 साल से अधिक उम्र के वृद्ध और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को कॉम्प्लेक्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी. कॉम्प्लेक्स में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा विवरण रखना जरूरी होगा. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे, जबकि एक दिन नगर निगम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन करना होगा. उक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच खोली जाएंगी.

जिलाधिकारी ने शहर के सबसे बड़े बाजार, अमीनाबाद और लाटूश रोड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने पर पाबंदी लगाई है. यह कंटेंटमेंट और बफर जोन में आते हैं. इसलिए अगले आदेश तक यहां की सभी दुकानें और कॉप्लेक्स बंद रहेंगे.

लखनऊः राजधानी की जनता और दुकानदारों को मंगलवार से बड़ी राहत मिलने जा रही है. जिला प्रशासन ने शहर के बाजारों को मंगलवार से खोलने की अनुमति दी है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 26 मई यानी मंगलवार से मॉल्स को छोड़कर सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे.

सेंट्रल एसी कूलिंग व्यवस्था वाले कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद
डीएम, पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ बैठक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने पर विचार विमर्श किया गया है. हालांकि आदेश के मुताबिक कंटेंटमेंट और बफर जोन में आने वाले कॉम्प्लेक्स पूर्व की तरह बंद रहेंगे. वहीं शहर के वह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे, जहां सेंट्रल एसी कूलिंग व्यवस्था है. डीएम ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

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डीएम की बैठक के बाद बाजार खोलने का आदेश.
इन शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससेंट्रल एयरकंडीशन वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल सकेंगे, लेकिन इनको अपना एसी सिस्टम बंद रखना होगा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हर रोज 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे. वहीं 65 साल से अधिक उम्र के वृद्ध और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को कॉम्प्लेक्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी. कॉम्प्लेक्स में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा विवरण रखना जरूरी होगा. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे, जबकि एक दिन नगर निगम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन करना होगा. उक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच खोली जाएंगी.

जिलाधिकारी ने शहर के सबसे बड़े बाजार, अमीनाबाद और लाटूश रोड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने पर पाबंदी लगाई है. यह कंटेंटमेंट और बफर जोन में आते हैं. इसलिए अगले आदेश तक यहां की सभी दुकानें और कॉप्लेक्स बंद रहेंगे.

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