कानपुर: किरायेदार के किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी सौतेली मां को सोमवार को कोर्ट ने जेल भेेजने के आदेश दे दिए. पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला ने कोर्ट में समर्पण की अपील की थी. मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने दिया. मामला जिले के पनकी थाना क्षेत्र का और करीब 6 माह पहले का है.
यह है मामला
जिले के पनकी निवासी युवक का पत्नी से तलाक हो गया था. युवक ने अपनी दोनो बेटियों की देखभाल करने के लिए विधवा महिला से विवाह कर ली. आरोप है कि सौतेली मां ने किराएदार श्यामसुन्दर उर्फ पिंटू से नाबालिग बेटी के अवैध संबंध बनवा दिए. पिता ने पिंटू को अपनी बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने मकान खाली करवा लिया. मकान खाली करने कर बाद भी सौतेली मां की शह पर पिंटू अक्सर घर आकर नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा.
बना लिए अश्लील वीडियो और फोटो
नाबालिग पर दबाव बनाने के लिए महिला ने अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए. नाबालिग के पिता को जब इसकी जानकारी हुई ,तो उसने फोटो और वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा. इस पर पिंटू ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद पीड़ित पिता ने युवक और महिला के खिलाफ पनकी थाने एससीएसटी, आईटी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.