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69000 शिक्षक भर्ती मामला: सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार की विशेष सुनवाई याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

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शिक्षक भर्ती मामले में सरकार की अपील पर कोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला
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Published : Jun 8, 2020, 5:17 PM IST

लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष सुनवाई याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में 69000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश पर रोके जाने के बाद सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में स्पेशल अपील कर रखी है. इस अपील पर सुनवाई 9 जून को होनी थी, लेकिन सोमवार को कोर्ट खुलने के बाद सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं की भर्ती से जुड़ा मामला बताते हुए तात्कालिकता के आधार पर सुनवाई की अपील की गई. हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की अनुमति दी.

सुनवाई के दौरान एक अभ्यर्थी ऋषभ की ओर से अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने अपना जवाब दाखिल किया. कोर्ट ने अन्य व्यक्तियों की ओर से पेश हुए वकील एचजीएस परिहार, जेएन माथुर, सुदीप सेठ को अगले दिन 9 जून सुबह 10 बजे तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है. सरकार की ओर से अपनी अपील में सिंगल बेंच के आदेश को रोकने की मांग की गई है, जिस पर दो सदस्य खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

इसे भी पढ़ें-लखनऊ: जानें अनलॉक-1 में राजधानी में क्या-खुला और क्या अब भी है बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक माथुर की बेंच ने 3 जून को 69000 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न के उत्तर गलत थे, लिहाजा यूजीसी के स्तर से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना जरूरी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी जिलों में जारी काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था.

लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष सुनवाई याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में 69000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश पर रोके जाने के बाद सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में स्पेशल अपील कर रखी है. इस अपील पर सुनवाई 9 जून को होनी थी, लेकिन सोमवार को कोर्ट खुलने के बाद सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं की भर्ती से जुड़ा मामला बताते हुए तात्कालिकता के आधार पर सुनवाई की अपील की गई. हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की अनुमति दी.

सुनवाई के दौरान एक अभ्यर्थी ऋषभ की ओर से अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने अपना जवाब दाखिल किया. कोर्ट ने अन्य व्यक्तियों की ओर से पेश हुए वकील एचजीएस परिहार, जेएन माथुर, सुदीप सेठ को अगले दिन 9 जून सुबह 10 बजे तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है. सरकार की ओर से अपनी अपील में सिंगल बेंच के आदेश को रोकने की मांग की गई है, जिस पर दो सदस्य खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक माथुर की बेंच ने 3 जून को 69000 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न के उत्तर गलत थे, लिहाजा यूजीसी के स्तर से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना जरूरी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी जिलों में जारी काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था.

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