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विजय जुलूस निकालने पर 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पीलीभीत में शासन-प्रशासन की रोक के बाद भी जीत का जश्न मनाना एक नवनिर्वाचित प्रधान और उसके समर्थकों को महंगा पड़ गया. पुलिस ने चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस निकालने के मामले में 46 लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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Published : May 7, 2021, 12:36 AM IST

पीलीभीत: जिले में शासन-प्रशासन की रोक के बाद भी जीत का जश्न मनाना एक नवनिर्वाचित प्रधान और उसके समर्थकों को महंगा पड़ गया. पंचायत चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने 25 अज्ञात सहित 46 लोगों के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें: शादी का झांसा देकर 8 साल तक युवती के साथ दुष्कर्म, मामला दर्ज


रोक के बावजूद मनाया जीत का जश्न

बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के रिछौला सबल गांव निवासी मोहम्मद यूनुस ने प्रधान पद का चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों के साथ धूमधाम से विजय जुलूस निकाला. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों के खिलाफ ये कार्रवाई की है. आपको बता दें कि, चुनाव आयोग के अलावा शासन और जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि, कोरोना महामारी को देखते हुए कोई भी व्यक्ति जीत के बाद जुलूस, मीटिंग और जलसा नहीं करेगा.

नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल सिंह के निर्देश पर मीरपुर चौकी प्रभारी परविंदर सिंह मामले की जांच के लिए गांव में पहुंचे. जहां लोगों से पूछताछ के दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों द्वारा चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकालने का मामला सही पाया गया. जिसके बाद पुलिस ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहम्मद यूनुस के समर्थक मुन्ने बहरा, कौशर, शफी अहमद, अयूब, अख्तर शाह, नन्हे मियां, चांद मियां, कमल शाह, रिजवान, रौनक अली, अनीश, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद उमर, गफूर, लल्ला शाह, नईम, बाबू, फरियाद, साकिर के अलावा 25 अन्य अज्ञात लोगों सहित कुल 46 लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269 ,370 भारतीय दंड विधान की 3/4 महामारी अधिनियम अपराध के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है.

पीलीभीत: जिले में शासन-प्रशासन की रोक के बाद भी जीत का जश्न मनाना एक नवनिर्वाचित प्रधान और उसके समर्थकों को महंगा पड़ गया. पंचायत चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने 25 अज्ञात सहित 46 लोगों के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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रोक के बावजूद मनाया जीत का जश्न

बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के रिछौला सबल गांव निवासी मोहम्मद यूनुस ने प्रधान पद का चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों के साथ धूमधाम से विजय जुलूस निकाला. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों के खिलाफ ये कार्रवाई की है. आपको बता दें कि, चुनाव आयोग के अलावा शासन और जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि, कोरोना महामारी को देखते हुए कोई भी व्यक्ति जीत के बाद जुलूस, मीटिंग और जलसा नहीं करेगा.

नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल सिंह के निर्देश पर मीरपुर चौकी प्रभारी परविंदर सिंह मामले की जांच के लिए गांव में पहुंचे. जहां लोगों से पूछताछ के दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों द्वारा चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकालने का मामला सही पाया गया. जिसके बाद पुलिस ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहम्मद यूनुस के समर्थक मुन्ने बहरा, कौशर, शफी अहमद, अयूब, अख्तर शाह, नन्हे मियां, चांद मियां, कमल शाह, रिजवान, रौनक अली, अनीश, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद उमर, गफूर, लल्ला शाह, नईम, बाबू, फरियाद, साकिर के अलावा 25 अन्य अज्ञात लोगों सहित कुल 46 लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269 ,370 भारतीय दंड विधान की 3/4 महामारी अधिनियम अपराध के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है.

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