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प्रत्याशियों को आपराधिक रिकार्ड का निकलवाना होगा विज्ञापन, पार्टियों संग आयोग ने की बैठक

राजधानी लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में उनके प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव संहिता की जानकारी दी. प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकार्ड के बारे में नामांकन वापसी के दिन से मतदान तक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाना होगा.

फाइल फोटो.
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Published : Mar 21, 2019, 12:17 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में उनके प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव संहिता की जानकारी दी. अब प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकार्ड के बारे में नामांकन वापसी के दिन से मतदान तक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाना होगा. ताकि उनके क्षेत्र की जनता भी उनके बारे में जान सके. अगर मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी हैं तो ऐसे में राजनीतिक दल को तीन बार विज्ञापन निकलवाना होगा.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता.

निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए राजनैतिक दलों के साथ बैठक हुई. जिसमें आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. वहीं नेशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव संहिता और चुनाव व्यय, नामांकन और नामांकन के समय संशोधित शपथ पत्र प्रारुप-26 एवं आपराधिकता पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के संबंध में विशेष प्रावधानों से अवगत कराया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-26 में आयकर के संबंध में स्वयं उम्मीदवार उनके आश्रितों का 5 साल का विवरण, पैन नंबर सहित वांछित किया गया है. इसके अलावा भारत के बाहर यदि किसी अन्य देश में संपत्ति एवं बैंक डिपाजिट है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर नामांकन वापसी की तारीख से मतदान की तारीख तक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा. इसके अलावा यदि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीति दल से है तो उस दल को भी अपने खर्चे से तीन बार उम्मीदवार के अपराधिक विवरण को प्रकाशित कराना होगा.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में उनके प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव संहिता की जानकारी दी. अब प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकार्ड के बारे में नामांकन वापसी के दिन से मतदान तक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाना होगा. ताकि उनके क्षेत्र की जनता भी उनके बारे में जान सके. अगर मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी हैं तो ऐसे में राजनीतिक दल को तीन बार विज्ञापन निकलवाना होगा.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता.

निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए राजनैतिक दलों के साथ बैठक हुई. जिसमें आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. वहीं नेशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव संहिता और चुनाव व्यय, नामांकन और नामांकन के समय संशोधित शपथ पत्र प्रारुप-26 एवं आपराधिकता पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के संबंध में विशेष प्रावधानों से अवगत कराया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-26 में आयकर के संबंध में स्वयं उम्मीदवार उनके आश्रितों का 5 साल का विवरण, पैन नंबर सहित वांछित किया गया है. इसके अलावा भारत के बाहर यदि किसी अन्य देश में संपत्ति एवं बैंक डिपाजिट है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर नामांकन वापसी की तारीख से मतदान की तारीख तक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा. इसके अलावा यदि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीति दल से है तो उस दल को भी अपने खर्चे से तीन बार उम्मीदवार के अपराधिक विवरण को प्रकाशित कराना होगा.

Intro:लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर उन्हें प्रदेश के सभी मांयता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में उनके प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव संहिता की जानकारी दी। अब प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकार्ड के बारे में नामांकन वापसी के दिन से मतदान तक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाना होगा ताकि उनके क्षेत्र की जनता भी उनके बारे में जान सके। प्रत्याशी को नामांकन वापसी से मतदान तक विज्ञापन निकलवाना होगा और अगर मानता प्राप्त दल का प्रत्याशी है तो ऐसे में राजनीतिक दल को तीन बार विज्ञापन निकलवाना होगा।


Body:निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 तथा 138 निघासन विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ग्रुप से कराने के लिए राजनैतिक दलों के साथ बैठक हुई। जिसमें आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कमुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नेशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव संहिता और चुनाव व्यय अनुवीक्षण, नामांकन और नामांकन के समय संशोधित शपथ पत्र प्रारुप-26 एवं आपराधिकता पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के संबंध में विशेष प्रावधानों से अवगत कराया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-26 में आयकर के संबंध में स्वयं उम्मीदवार का एवं उनके आश्रितों का 5 साल का विवरण, पैन नंबर सहित वांछित किया गया है। इसके अलावा भारत के बाहर यदि किसी अन्य देश में संपत्ति एवं बैंक डिपाजिट है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को अपने हर्जे खर्चे पर नामांकन वापसी की तारीख से मतदान की तारीख तक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा यदि उम्मीदवार किसी मानता प्राप्त राजनीति दल से है तो उस दल को भी अपने खर्चे से उम्मीदवार के अतिरिक्त तीन बार उम्मीदवार के आपराधिक विवरण को प्रकाशित करना कराना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन तिथियां घोषित होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके परिपेक्ष में सभी तरह के अनाधिकृत होर्डिंग, बैनर आदि हटाने की कार्यवाही अभियान चलाकर की जा रही है। प्रशासन के सहयोग के लिए आवास विकास, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग को जनशक्ति एवं जेसीबी लगाकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। राजनीति दोनों से अपेक्षा है की वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करें।


Conclusion:रिपोर्ट- दिलीप शुक्ला, 9450663213
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