लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आठ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमे परिवहन विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है. अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये भरने होंगे. पहले 500 रुपये जुर्माना था.
परिवहन नियमों में किए गए ये बदलाव-
- विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल/ मास आधारित रेपिड रेल के लिये यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से SPP को मंजूरी. इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो शामिल नहीं है.
- व्यवसायिक शिक्षा के तहत 45.68 करोड़ की स्वीकृति मिली.
- राज्य सम्पति विभाग को 35.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिली.
- वाहन मालिक को नम्बर पोर्टेबलिटी की सुविधा होगी. इसके लिये मोटर नियमावली की 51 धारा में बदलाव होगा.
- वीवीआईपी या इंटरेस्टिंग नम्बर की फीस में बदलाव किया गया है.
- दो पहिया और चौपहिया के लिये अलग होंगे.
- चौपहिया में एक लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणी होगी.
- दो पहिया के लिये 20 हजार, 10 हजार और पांच हजार और तीन हजार शुल्क होगा.
- मोटरयान अधनिनयम 200 की धारा में संशोधन किया गया.
जुर्माने में हुए ये बदलाव-
1- बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी पहले 300 रुपये जुर्माना था अब 500 कर दिया गया है.
2- लाइसेंस न देने पर एक हजार जुर्माना कर दिया गया है.
3- मोबाइल पर बात करने पर 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा.
4- हेलमेट न लगाने पर 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना लगेगा.
यह भी हुए हैं बदलाव
6-30 जून तक ओबीसी समाज की बेटियों के विवाह के लिये अनुदान के आवदेन 30 जून तक स्वीकारे जाएंगे. पहले यह तिथि 31 मई थी. अमृत योजना में मिर्जापुर में सीवर लाइन कनेक्शन 39 हजार घरों को दिए जाएंगे. 26476.88 लाख खर्च होगा. गन्ना नियमावली में भी बदलाव हुए हैं.