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उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के चाचा को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - molestaion

उन्नाव का माखी रेप कांड में एक नया मोड़ आया है. मंगलवार को अदालत ने रेप के आरोपी भाजपा विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर के साथ हुई एक मारपीट के मामले में पीड़ित के चाचा महेश सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.

माखी रेप कांड.
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Published : Jul 2, 2019, 9:06 PM IST

उन्नाव: बहुचर्चित माखी रेप कांड आज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.15 साल पहले रेप के आरोपी भाजपा विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर के साथ हुई एक मारपीट के मामले में मंगलवार को अदालत ने महेश सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

रेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंग सेंगर और रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह के बीच 15 साल पहले हुई एक मारपीट के मामले आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने महेश सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

परिजनों ने उठाये कोर्ट पर सवाल.

क्या है पूरा मामला:15 साल पहले प्रधानी चुनाव के दौरान भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने रेप पीड़िता के पिता और उनके दोनों भाई पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप बेबुनियाद पाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

मौके पर महेश सिंह के पेश न होने से आरोपमुक्त नहीं हो सके. वहीं माखी रेप कांड के बाद उस पुराने मुकदमे में पुलिस ने फौरन महेश को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद मंगलवार को अदालत ने महेश को दोषी करार दिया है.

फैसले पर आरोपी पक्ष के वकील का सवाल:
इस पूरे मामले में महेश सिंह के वकील महेंद्र सिंह ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने के बात कही है. महेंद्र सिंह ने कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मामले में पहले न्यायालय ने महेश सिंह के दोनों भाइयों को दोष मुक्त कर चुकी है उसी मामले में महेश सिंह को 10 साल की सजा किसी दबाव की ओर इशारा कर रहा है.

महेश सिंह ने कहा कि माखी रेप कांड को प्रभावित करने के लिए उनके खिलाफ ये षणयंत्र रचा गया. वहीं अदालत के फैसले पर महेश सिंह की पत्नी ने भी सवाल खड़े किए और कई गंभीर आरोप लगाए.

उन्नाव: बहुचर्चित माखी रेप कांड आज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.15 साल पहले रेप के आरोपी भाजपा विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर के साथ हुई एक मारपीट के मामले में मंगलवार को अदालत ने महेश सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

रेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंग सेंगर और रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह के बीच 15 साल पहले हुई एक मारपीट के मामले आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने महेश सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

परिजनों ने उठाये कोर्ट पर सवाल.

क्या है पूरा मामला:15 साल पहले प्रधानी चुनाव के दौरान भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने रेप पीड़िता के पिता और उनके दोनों भाई पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप बेबुनियाद पाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

मौके पर महेश सिंह के पेश न होने से आरोपमुक्त नहीं हो सके. वहीं माखी रेप कांड के बाद उस पुराने मुकदमे में पुलिस ने फौरन महेश को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद मंगलवार को अदालत ने महेश को दोषी करार दिया है.

फैसले पर आरोपी पक्ष के वकील का सवाल:
इस पूरे मामले में महेश सिंह के वकील महेंद्र सिंह ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने के बात कही है. महेंद्र सिंह ने कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मामले में पहले न्यायालय ने महेश सिंह के दोनों भाइयों को दोष मुक्त कर चुकी है उसी मामले में महेश सिंह को 10 साल की सजा किसी दबाव की ओर इशारा कर रहा है.

महेश सिंह ने कहा कि माखी रेप कांड को प्रभावित करने के लिए उनके खिलाफ ये षणयंत्र रचा गया. वहीं अदालत के फैसले पर महेश सिंह की पत्नी ने भी सवाल खड़े किए और कई गंभीर आरोप लगाए.

Intro:उन्नाव:--उन्नाव का बहुचर्चित माखी रेप कांड आज एक बार फिर उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब रेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद रेप के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंग सेंगर और रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह के बीच 15 साल पहले हुई एक मारपीट के मामले आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए महेश सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया वही सजा का एलान होते ही बाहर निकले महेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए न्यायालय के इस फैसले पर सवाल खड़े किए और रेप कांड के मुख्य आरोपी भाजपा विधायक और सत्ता के दबाव में फैसला सुनाने का आरोप लगाया महेश सिंह ने कहा कि माखी रेप कांड को प्रभावित करने के लिए उनके खिलाफ ये षणयंत्र रचा गया वही अदालत के फैसले पर महेश सिंह की पत्नी ने भी सवाल खड़े किए और कई गंभीर आरोप लगाए।


Body:उन्नाव का माखी रेप कांड में आज उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब 15 साल पहले रेप के आरोपी भाजपा विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर के साथ हुई एक मारपीट के मामले में आज अदालत ने महेश सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।दरहसल 15 साल पहले प्रधानी चुनाव के दौरान भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने रेप पीड़िता के पिता और उनके दोनों भाई पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान अदालत आरोप बेबुनियाद पाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था लेकिन मौके पर महेश सिंह के पेश ना होने से आरोपमुक्त नही हो सके वही माखी रेप कांड के बाद उस पुराने मुकदमे में पुलिस ने फौरन महेश को गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद आज अदालत ने महेश को दोषी करार दिया वही कोर्ट से बाहर आते ही महेश सिंह ने कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे शासन सत्ता के दबाव में लिया गया फैसला बताया और माखी रेप कांड में आरोपी भाजपा विधायक को बचाने के लिए ये पूरी साजिश की गई है। महेश की पत्नी भी कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कई आरोप भी लगाए।

बाईट--महेश सिंह (आरोपी)
बाईट--पुष्पा सिंह (महेश की पत्नी)


Conclusion:वही इस पूरे मामले में महेश सिंह के वकील महेंद्र सिंह ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने के बात कही है महेंद्र सिंह ने कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मामले में पहले न्यायालय ने महेश सिंह के दोनों भाइयों को दोष मुक्त कर चुकी है उसी मामले में महेश सिंह को 10 साल की सजा किसी दबाव की ओर इशारा कर रहा है।

बाईट-महेंद्र सिंह (अधिवक्ता महेश सिंह)

वीरेंद्र यादव
उन्नाव
मो-9839757000
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