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सहारनपुर : कोर्ट के आदेश पर एसडीएम समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज - saharanpur

सहारनपुर में फोरलेन हाईवे निर्माण के दौरान बिना नोटिस और मुआवजा दिए मकान गिराने के मामले में अदालत ने एसडीएम समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी देते एसपी विद्यासागर मिश्रा.
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Published : May 14, 2019, 11:54 PM IST

सहारनपुर : जिले में फोरलेन हाईवे निर्माण के दौरान बिना नोटिस और मुआवजा दिए मकान गिराने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने थाना बिहारीगढ़ में तत्कालीन एसडीएम बेहट शिवनारायण शर्मा, तहसीलदार सुधीर कुमार, लेखपाल और एनएचएआई के परियोजना निदेशक, निर्माण कंपनी के डायरेक्टर समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इससे सबन्धित अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी देते एसपी विद्यासागर मिश्रा.

जानें पूरा मामला

  • सहारनपुर से देहरादून तक फोरलेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है.
  • हाइवे के किनारे बने मकानों एवं दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर हाईवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है.
  • चौड़ीकरण के लिए स्थानीय लोगों को मकान हटाने के नोटिस के साथ मुआवजा आदि देकर सड़क बनाई जा रही है.
  • बताया जा रहा है कि 19 नवंबर 2018 को कस्बा बिहारीगढ़ निवासी अब्दुल सत्तार का मकान बिना नोटिस और मुआवजे के ही ध्वस्त कर दिया था.
  • अब्दुल सत्तार ने अदालत में याचिका दायर की.
  • अब्दुल सत्तार ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व नोटिस और मुआवजे के मकान को ध्वस्त कर दिया गया.
  • पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
  • पुलिस ने अदालत के आदेश पर तत्कालीन एसडीएम बेहट शिवनारायण शर्मा, तहसीलदार सुधीर कुमार, लेखपाल अनुपम चौहान, एनएचएआई के परियोजना निदेशक जीएस गोसाई, निर्माण कंपनी डायरेक्टर रामकिशन, नवीन कुमार रावत और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सहारनपुर : जिले में फोरलेन हाईवे निर्माण के दौरान बिना नोटिस और मुआवजा दिए मकान गिराने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने थाना बिहारीगढ़ में तत्कालीन एसडीएम बेहट शिवनारायण शर्मा, तहसीलदार सुधीर कुमार, लेखपाल और एनएचएआई के परियोजना निदेशक, निर्माण कंपनी के डायरेक्टर समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इससे सबन्धित अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी देते एसपी विद्यासागर मिश्रा.

जानें पूरा मामला

  • सहारनपुर से देहरादून तक फोरलेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है.
  • हाइवे के किनारे बने मकानों एवं दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर हाईवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है.
  • चौड़ीकरण के लिए स्थानीय लोगों को मकान हटाने के नोटिस के साथ मुआवजा आदि देकर सड़क बनाई जा रही है.
  • बताया जा रहा है कि 19 नवंबर 2018 को कस्बा बिहारीगढ़ निवासी अब्दुल सत्तार का मकान बिना नोटिस और मुआवजे के ही ध्वस्त कर दिया था.
  • अब्दुल सत्तार ने अदालत में याचिका दायर की.
  • अब्दुल सत्तार ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व नोटिस और मुआवजे के मकान को ध्वस्त कर दिया गया.
  • पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
  • पुलिस ने अदालत के आदेश पर तत्कालीन एसडीएम बेहट शिवनारायण शर्मा, तहसीलदार सुधीर कुमार, लेखपाल अनुपम चौहान, एनएचएआई के परियोजना निदेशक जीएस गोसाई, निर्माण कंपनी डायरेक्टर रामकिशन, नवीन कुमार रावत और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
Intro:सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फोरलेन हाइवे निर्माण के दौरान बिना नोटिस और मुआवजा दिए बिना मकान गिराने के मामले में आदलत ने फैसला सुनाया है। पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने थाना बिहारीगढ़ में तत्कालीन एसडीएम बेहट शिवनारायण शर्मा, तहसीलदार सुधीर कुमार, लेखपाल और एनएचएआई के परियोजना निदेशक जीएस गोसाई, निर्माण कंपनी के डायरेक्टर रामकिशन समेत सात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद सबन्धित अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी देहात विद्या सागर मिश्रा के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर  सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 307, 120 बी, 506, 427 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


Body:VO 1 - आपको बता दे कि सहारनपुर से देहरादून तक फोरलेन हाइवे का निर्माण किया जा रहा है। जिसके चलते हाइवे के किनारे बने मकानों एवं दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर हाइवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चौड़ीकरण के लिए स्थानीय लोगो को मकान हटाने के नोटिस के साथ मुआवजा आदि देकर सड़क बनाई जा रही है। इस दौरान 19 नवंबर 2018 को कस्बा बिहारीगढ़ निवासी अब्दुल सत्तार का मकान बिना नोटिस और मुआवजे के ही ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद पीड़ित अब्दुल सत्तार ने अधिकारियों के चक्कर लगाकर इंसाफ की गुहार लगाई लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नही हुई। पीड़ित ने तत्कालीन एसडीएम बेहट शिवनारायण शर्मा, तहसीलदार सुधीर कुमार, लेखपाल और एनएचएआई के परियोजना निदेशक जीएस गोसाई, निर्माण कंपनी के डायरेक्टर रामकिशन समेत सात लोगो पर जबरन मारपीट कर मकान तोड़ने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में याचिका दायर करते हुए अब्दुल सत्तार ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व नोटिस व मुआवजे के बिना ही मकान को ध्वस्त कर दिया गया था। इतना ही नही दबाव बना तो आरोपी अधिकारियो ने पीड़ित को मुआवजा देने क़्क़ग भी आश्वासन दिया बावजूद इसके अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी पीड़ित को फूटी कौड़ी भी नही मिली। जिससे तंग आकर पीड़ित परिवार कोर्ट चला गया। पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर तत्कालीन बेहट एसडीएम शिवनारायण शर्मा, तहसीलदार सुधीर कुमार, लेखपाल अनुपम चौहान, एनएचएआई के परियोजना निदेशक जीएस गोसाई, निर्माण कंपनी डायरेक्टर रामकिशन, नवीन कुमार रावत व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बलवे, कातिलाना हमले, साजिश रचने, धमकी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बाईट - विद्यासागर मिश्रा ( एसपी देहात )


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