ETV Bharat / briefs

बुलंदशहर: दो हजार कैदियों में सिर्फ 4 कैदी करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

author img

By

Published : Apr 15, 2019, 9:27 AM IST

बुलंदशहर जिला कारागार में दो हजार से ज्यादा कैदी निरुद्ध हैं, जिनमें से सिर्फ 4 कैदियों को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा. जिला जेल में एनएसए के मामले में निरुध्द चार कैदी अपनी मर्जी के लोकसभा उम्मीदवार के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

बुलंदशहर जिला कारागार

बुलंदशहर: यूं तो बुलंदशहर जिला कारागार में कैदियों की भरमार है, लेकिन लोकसभा चुनावों में यहां के सिर्फ 4 कैदी ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. इन चारों कैदियों के मतदान के लिए जेल प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग के बीच में वार्तालाप भी हो चुका है और पोस्टल बैलट के जरिए इन चारों कैदियों का वोट अपने-अपने पसंद के प्रत्याशियों को चुनने के लिए पड़ेगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की धाराओं में कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को ही सिर्फ चुनाव में मताधिकार का अधिकार होता है और यहां एक बात स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि कानून के दायरे में अगर एनएसए के अलावा और कोई अन्य धारा लगी हुई हो तो हिंदुस्तान में हमारे कानून के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को अधिकार से वंचित रखा गया है.

जानकारी देते जेल अधीक्षक ओपी कटियार.

जिला कारागार में एनएसए में निरुध्द सिर्फ चार ही कैदी हैं. और भी दर्जन भर से ज्यादा बंदी जिला कारागार में एनएसए में निरुध्द हैं, लेकिन उनपर और भी कोई न कोई मामला दर्ज है. जिस वजह से और कोई जेल में निरुध्द कैदी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता.

इटीवी भारत से बातचीत में जेल अधीक्षक ओपी कटियार ने बताया कि जिला निर्वाचन विभाग को ऐसे बंदियों की जानकारी मुहैया करा दी गयी है. वहां से पोस्टल बैलट पेपर मिलने के बाद उन बंदियों को ये बैलट पेपर मुहैया कराकर कैदियों को दे दिए जाएंगे और प्रारूप 12 को भरकर पुनः समय से जेल प्रशासन के द्वारा निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा.

बुलंदशहर: यूं तो बुलंदशहर जिला कारागार में कैदियों की भरमार है, लेकिन लोकसभा चुनावों में यहां के सिर्फ 4 कैदी ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. इन चारों कैदियों के मतदान के लिए जेल प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग के बीच में वार्तालाप भी हो चुका है और पोस्टल बैलट के जरिए इन चारों कैदियों का वोट अपने-अपने पसंद के प्रत्याशियों को चुनने के लिए पड़ेगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की धाराओं में कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को ही सिर्फ चुनाव में मताधिकार का अधिकार होता है और यहां एक बात स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि कानून के दायरे में अगर एनएसए के अलावा और कोई अन्य धारा लगी हुई हो तो हिंदुस्तान में हमारे कानून के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को अधिकार से वंचित रखा गया है.

जानकारी देते जेल अधीक्षक ओपी कटियार.

जिला कारागार में एनएसए में निरुध्द सिर्फ चार ही कैदी हैं. और भी दर्जन भर से ज्यादा बंदी जिला कारागार में एनएसए में निरुध्द हैं, लेकिन उनपर और भी कोई न कोई मामला दर्ज है. जिस वजह से और कोई जेल में निरुध्द कैदी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता.

इटीवी भारत से बातचीत में जेल अधीक्षक ओपी कटियार ने बताया कि जिला निर्वाचन विभाग को ऐसे बंदियों की जानकारी मुहैया करा दी गयी है. वहां से पोस्टल बैलट पेपर मिलने के बाद उन बंदियों को ये बैलट पेपर मुहैया कराकर कैदियों को दे दिए जाएंगे और प्रारूप 12 को भरकर पुनः समय से जेल प्रशासन के द्वारा निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा.

Intro:बुलंदशहर जिला कारागार में दो हजार से ज्यादा कैदी निरुद्ध हैं, जिनमे से सिर्फ 4 कैदियों को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा ,जिला जेल में एनएसए के मामले में निरुध्द चार कैदी भी अपनी मर्जी के लोकसभा उम्मीदवार के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।देखिये इटीवी भारत की ये एक्सक्लुसिव खबर।


Body:यूं तो बुलंदशहर जिला कारागार में कैदियों की भरमार है ,लेकिन लोकसभा चुनावों में यहां के सिर्फ 4 कैदी ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ,हम आपको बता दें कि इन चारों कैदियों के मतदान के लिए जेल प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग के बीच में वार्तालाप भी हो चुका है और पोस्टल बैलट के जरिए इन चारों कैदियों का वोट अपने अपने चहेते सांसद को चुनने के लिए पड़ेगा ,यहां हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की धाराओं में कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को ही सिर्फ चुनाव में मताधिकार का प्रयोग होता है, और यहां एक बात स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि कानून के दायरे में अगर एनएसए के अलावा और कोई अन्य धारा लगी हुई हो तो , हिंदुस्तान में हमारे कानून के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को अधिकार से वंचित रखा गया है, जिला कारागार में एनएसए में निरुध्द सिर्फ चार ही कैदी हैं,ऐसा भी कतई नहीं है,बल्कि और भी दर्जन भर से ज्यादा बंदी जिला कारागार में एनएसए में निरुध्द हैं,लेकिन उनपर और भी कोई न कोई मामला दर्ज है और जिस वजह से और कोई जेल में निरुध्द कैदी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।
इटीवी भारत से बातचीत में जेल अधीक्षक ओपी कटियार ने बताया कि जिला निर्वाचन विभाग को ऐसे बंदियों की जानकारी मुहैया करा दी गयी है,और वहां से पोस्टल बैलट पेपर मिलने के बाद मिलने के बाद उन बंदियों को ये बेल्ट पेपर मुहैया कराकर कैदियों को दे दिए जाएंगे और प्रारूप 12 को भरकर पुनः समय से जेल प्रशासन के द्वारा निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।
बाइट....ओपी कटियार, जेल अधीक्षक ,बुलन्दशहर ।


Conclusion:फिलहाल बुलन्दशहर जिला कारागार में निरुध्द 2 हजार से ज्यादा कैदी हैं ,लेकिन मताधिकार का प्रयोग करने वाले सिर्फ चार ही कैदी यहां जेल प्रशासन की कवायदों के बावजूद अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में आहुति दे पाएंगे।
श्रीपाल तेवतिया,
रिपोर्टर,
बुलन्दशहर,
9213400888.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.