जौनपुर: जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका को अपर जिला जज प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया. पूर्व सांसद के ऊपर अपहरण और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था. मामले में जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल ने 9 मई की रात को थाना लाइन बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 10 मई को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया.
इस मामले में फिर एक नया मोड़ आया, जब वादी पक्ष ने धनंजय सिंह के ऊपर लगाए गए आरोपों से मुकर गया और अपने मुकदमे को वापस लेने के लिए शपथ पत्र दायर किया. इससे धनंजय सिंह के खेमे में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज कोर्ट से पूर्व सांसद को जमानत मिल जाएगी.