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रिलायंस के साथ लेन-देन अप्रूवल के लिए फ्यूचर रिटेल दिल्ली हाईकोर्ट में करेगा अपील, सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति

रिलायंस के साथ लेन-देन अप्रूवल के लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेगा. उच्चतम न्यायालय ने एफआरएल को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की अनुमति (future retail ltd to approach delhi high court) दी. बता दें कि अमेजन, रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय (FRL Reliance Retail merger) का विरोध कर रही है, जिसके कारण अमेरिका की कंपनी और फ्यूचर समूह के बीच एक साल से कानूनी लड़ाई जारी है.

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Published : Feb 15, 2022, 11:43 AM IST

Updated : Feb 15, 2022, 2:17 PM IST

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने की छूट दे दी है. रिलायंस रिटेल के साथ हुए 24,731 करोड़ रुपए के विलय सौदे के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी न्याय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अनुमति की प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने की इजाजत लेने के लिए एफआरएल दिल्ली हाईकोर्ट में अपील (future retail ltd to approach delhi high court) करेगा.

मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, 'हम एफआरएल को एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही जारी रखने का अनुरोध करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने की छूट देते हैं.... हम (उच्च न्यायालय के) एक न्यायाधीश से आदेश पारित करने का अनुरोध करते हैं.'

Supreme Court allows Future Retail
फ्यूचर रिटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले में उसके आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना एफआरएल की याचिका पर विचार करना चाहिए. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने एनसीएलटी के समक्ष विलय सौदे की प्रक्रिया जारी रखने का अनुरोध करने वाली एफआरएल की यााचिका पर तीन फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

यह भी पढ़ें- रिलायंस सौदे को लेकर HC ने फ्यूचर-अमेजन 'मध्यस्थता' पर रोक लगाई

न्यायालय ने विलय के सौदे संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन आदेशों को एक फरवरी को निरस्त कर दिया था. इन आदेशों में वह आदेश भी शामिल है, जिसमें 24,731 करोड़ रुपए के विलय सौदे पर आगे बढ़ने से एफआरएल को रोकने वाले मध्यस्थ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने की छूट दे दी है. रिलायंस रिटेल के साथ हुए 24,731 करोड़ रुपए के विलय सौदे के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी न्याय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अनुमति की प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने की इजाजत लेने के लिए एफआरएल दिल्ली हाईकोर्ट में अपील (future retail ltd to approach delhi high court) करेगा.

मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, 'हम एफआरएल को एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही जारी रखने का अनुरोध करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने की छूट देते हैं.... हम (उच्च न्यायालय के) एक न्यायाधीश से आदेश पारित करने का अनुरोध करते हैं.'

Supreme Court allows Future Retail
फ्यूचर रिटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले में उसके आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना एफआरएल की याचिका पर विचार करना चाहिए. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने एनसीएलटी के समक्ष विलय सौदे की प्रक्रिया जारी रखने का अनुरोध करने वाली एफआरएल की यााचिका पर तीन फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

यह भी पढ़ें- रिलायंस सौदे को लेकर HC ने फ्यूचर-अमेजन 'मध्यस्थता' पर रोक लगाई

न्यायालय ने विलय के सौदे संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन आदेशों को एक फरवरी को निरस्त कर दिया था. इन आदेशों में वह आदेश भी शामिल है, जिसमें 24,731 करोड़ रुपए के विलय सौदे पर आगे बढ़ने से एफआरएल को रोकने वाले मध्यस्थ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Feb 15, 2022, 2:17 PM IST
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