मथुराः सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सुनवाई होनी थी. लेकिन वादी गण महेंद्र प्रताप सिंह सिविल जज के आदेश के खिलाफ डीजे कोर्ट में रिवीजन दाखिल करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया. डीजे के आदेश पर एडीजे सेवंथ ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और अगली सुनवाई 11 अगस्त निर्धारित किया.
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21 जुलाई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आदेश था कि 25 जुलाई से प्रतिदिन श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर 7 रूल11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी, जोकि मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने पहले एप्लीकेशन डाली थी. सुनवाई के लिए समय दोपहर 3:00 बजे का निर्धारित किया था.
वादी पक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 21 जुलाई का माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर था सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट का हमने उसे चैलेंज करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज के यहां आज रिवीजन दाखिल किया गया था. जिला जज के आदेश पर रिवीजन के प्रार्थना पत्र पर एडीजे सेवंथ की कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अगली तारीख 11 अगस्त निर्धारित की गई है. माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र जो कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग और मौके का सर्वे कराने की मांग के मामले में सुनवाई होगी.
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी आदि ने ठाकुर केशवदेव को वादी बनाकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का दावा किया. दावे में बताया गया है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद तैयार करवाई थी. लिहाजा मस्जिद की जमीन पर न्यास का अधिकार है.
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