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सजा मिलने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, रामपुर विधानसभा सीट रिक्त

सपा के कद्दावर नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता 3 साल की सजा मिलने की बाद रद्द कर दी गई है. आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में सजा एक दिन पहले सुनाई गई थी.

आजम खान
आजम खान
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Published : Oct 28, 2022, 8:30 PM IST

लखनऊः भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की विधानसभा भी शुक्रवार को सदस्यता रद्द कर दी गई. रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाने के बाद आदेश की कॉपी विधानसभा सचिवालय को भेजी गई थी. ऑदेश की कॉपी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की. इसके साथ ही रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त कर दिया गया. अब जल्द ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा.

उल्लेखनीय है कि हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को तीन साल की सजा गुरुवार को सुनाई थी. कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी पत्रावली तैयार की गई और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित करने की कार्यवाही की. इसके साथ ही मोहम्मद आजम खान की 17 मई की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने की कार्यवाही की गई है. आने वाले कुछ समय में अब रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से की जाएगी. वहीं, समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मोहम्मद आजम खान इस पूरे मामले में राहत के लिए उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं.

वहीं, इससे पहले रामपुर के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. आकाश सक्सेना ने पत्र में लिखा था कि 'आजम खान के खिलाफ 2019 से भड़काऊ भाषण का मामला चल रहा था, जिसमें रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें तीन साल की सजा और अर्थदंड दिया गया है, ऐसे में दो साल से अधिक सजा होने के चलते उनकी विधायकी खत्म किए जाने योग्य है.' उन्होंने पत्र में लिखा था कि शीघ्र अति शीघ्र आजम खान की विधानसभा से सदस्यता खत्म की जाए.' भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव दोनों को पत्र लिखकर यह मांग की है कि इसमें जो भी संवैधानिक कार्यवाही होती है उसे किया जाए.


यह भी पढ़ें : जानिए भाजपा की आक्रामक चुनावी रणनीति के आगे कितनी मजबूत है सपा की बिसात

लखनऊः भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की विधानसभा भी शुक्रवार को सदस्यता रद्द कर दी गई. रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाने के बाद आदेश की कॉपी विधानसभा सचिवालय को भेजी गई थी. ऑदेश की कॉपी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की. इसके साथ ही रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त कर दिया गया. अब जल्द ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा.

उल्लेखनीय है कि हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को तीन साल की सजा गुरुवार को सुनाई थी. कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी पत्रावली तैयार की गई और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित करने की कार्यवाही की. इसके साथ ही मोहम्मद आजम खान की 17 मई की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने की कार्यवाही की गई है. आने वाले कुछ समय में अब रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से की जाएगी. वहीं, समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मोहम्मद आजम खान इस पूरे मामले में राहत के लिए उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं.

वहीं, इससे पहले रामपुर के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. आकाश सक्सेना ने पत्र में लिखा था कि 'आजम खान के खिलाफ 2019 से भड़काऊ भाषण का मामला चल रहा था, जिसमें रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें तीन साल की सजा और अर्थदंड दिया गया है, ऐसे में दो साल से अधिक सजा होने के चलते उनकी विधायकी खत्म किए जाने योग्य है.' उन्होंने पत्र में लिखा था कि शीघ्र अति शीघ्र आजम खान की विधानसभा से सदस्यता खत्म की जाए.' भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव दोनों को पत्र लिखकर यह मांग की है कि इसमें जो भी संवैधानिक कार्यवाही होती है उसे किया जाए.


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