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सिकंदराबाद हिंसा: 45 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, सेना भर्ती के कोचिंग सेंटरों की भूमिका संदिग्ध - agneepath protest in secunderabad

सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई हिंसा में 45 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है. सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि आंदोलनकारियों ने लगभग 20 करोड़ रुपये की रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.

सिकंदराबाद हिंसा
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Published : Jun 20, 2022, 6:35 AM IST

हैदराबाद : सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई हिंसा के केस में 45 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है. मीडिया को संबोधित करते हुए, सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि आंदोलनकारियों ने लगभग 20 करोड़ रुपये की रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और दावा किया कि सेना भर्ती कोचिंग सेंटरों द्वारा एक “बड़ी साजिश” है. जीआरपी ने कहा, "17 जून को, लगभग 300 आंदोलनकारी गेट नंबर तीन और प्लेटफॉर्म नंबर एक से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन में दाखिल हुए.

पुलिस ने आगे कहा कि ग्रुप में कुछ आंदोलनकारी लाठी, रॉड और पेट्रोल के डिब्बे लेकर जा रहे थे. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी परंतु उन्होंने पथराव शुरू कर दिया जो रेलवे ट्रैक पर थे. प्रदर्शनकारियों के भारी पथराव के कारण पुलिस आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंच पाई. हालात हिंसक होता देख रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने हवा में गोलियां चलाईं और उन्हें (प्रदर्शनकारियों) चेतावनी दी कि वे लोको इंजन में आग न लगाएं. पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई और 12 घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार यह पता चला है कि सेना भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण में चयनित और लिखित परीक्षा के लिए तैयार होने वाले युवाओं को COVID-19 के कारण छह बार स्थगित कर दिया गया था. पुलिस ने कहा कि आंदोलनकारियों ने एक सोशल मीडिया समूह बनाया और अग्निपथ के बारे में प्रसारित किया जिससे सेना भर्ती में उनके रोजगार का नुकसान हो सकता है. कुछ सेना भर्ती कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक एजेंसियों के उकसावे के साथ आंदोलनकारियों ने 17 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होने का संदेश प्रसारित किया. उन्हें पेट्रोल के डिब्बे भी ले जाने का निर्देश दिया गया था. सेना भर्ती कोचिंग अकादमियों की एक बड़ी साजिश है.

पुलिस ने मौके पर ही 45 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 44 सेल फोन बरामद किए. आंदोलनकारियों ने रेलवे की करीब 20 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 143, 147, 324, 307, 435, 427, 448, 336, 332, 342 r/w 149 भारतीय दंड संहिता (IPC), 150, 151, 152, IRA और 3 PDPPA के तहत मामले दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें-अग्निपथ योजना : फेक न्यूज चलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर बैन

एएनआई

हैदराबाद : सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई हिंसा के केस में 45 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है. मीडिया को संबोधित करते हुए, सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि आंदोलनकारियों ने लगभग 20 करोड़ रुपये की रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और दावा किया कि सेना भर्ती कोचिंग सेंटरों द्वारा एक “बड़ी साजिश” है. जीआरपी ने कहा, "17 जून को, लगभग 300 आंदोलनकारी गेट नंबर तीन और प्लेटफॉर्म नंबर एक से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन में दाखिल हुए.

पुलिस ने आगे कहा कि ग्रुप में कुछ आंदोलनकारी लाठी, रॉड और पेट्रोल के डिब्बे लेकर जा रहे थे. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी परंतु उन्होंने पथराव शुरू कर दिया जो रेलवे ट्रैक पर थे. प्रदर्शनकारियों के भारी पथराव के कारण पुलिस आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंच पाई. हालात हिंसक होता देख रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने हवा में गोलियां चलाईं और उन्हें (प्रदर्शनकारियों) चेतावनी दी कि वे लोको इंजन में आग न लगाएं. पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई और 12 घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार यह पता चला है कि सेना भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण में चयनित और लिखित परीक्षा के लिए तैयार होने वाले युवाओं को COVID-19 के कारण छह बार स्थगित कर दिया गया था. पुलिस ने कहा कि आंदोलनकारियों ने एक सोशल मीडिया समूह बनाया और अग्निपथ के बारे में प्रसारित किया जिससे सेना भर्ती में उनके रोजगार का नुकसान हो सकता है. कुछ सेना भर्ती कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक एजेंसियों के उकसावे के साथ आंदोलनकारियों ने 17 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होने का संदेश प्रसारित किया. उन्हें पेट्रोल के डिब्बे भी ले जाने का निर्देश दिया गया था. सेना भर्ती कोचिंग अकादमियों की एक बड़ी साजिश है.

पुलिस ने मौके पर ही 45 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 44 सेल फोन बरामद किए. आंदोलनकारियों ने रेलवे की करीब 20 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 143, 147, 324, 307, 435, 427, 448, 336, 332, 342 r/w 149 भारतीय दंड संहिता (IPC), 150, 151, 152, IRA और 3 PDPPA के तहत मामले दर्ज हैं.

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