चंडीगढ़ : नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) के निर्देश के बाद यहां के पास मोहाली की एक निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. यहां कोर्ट ने उन्हें 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मजीठिया ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया है. जमानत याचिका पर अभी बहस होनी बाकी है. इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. आज मजीठिया को जेल जाना पड़ेगा.
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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को 23 फरवरी तक राहत देते हुए उसके बाद समर्पण करने के आदेश दिए थे. हालांकि, इससे पहले अदालत ने विशेष जांच दल को मजीठिया से अदालत परिसर में करीब एक घंटे तक पूछताछ करने की अनुमति दी. मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद मजीठिया को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. उनकी अंतरिम जमानत बुधवार रात को समाप्त हो गई थी.
शिअद प्रमुख सुखबीर बादल के बहनोई मजीठिया 20 फरवरी को अमृतसर (पूर्व) विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में थे. राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मोहाली पुलिस स्टेशन में दर्ज 49 पन्नों की प्राथमिकी में शिअद नेता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25, 27ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.