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रामपुर तिराहा कांड का आरोपी बीमारी की हालत में कोर्ट में हुआ पेश, जज ने निरस्त किए गैर जमानती वारंट

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रह रहे रामपुर तिराहा कांड के आरोपी कुर्की के वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने पेश होने पर नेत्रपाल सिंह के गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए.

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Published : Mar 15, 2023, 10:29 PM IST

मुजफ्फरनगर: चर्चित रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में कुर्की वारंट जारी होने के बाद बुधवार को एक आरोपी नेत्रपाल सिंह अदालत में पेश हुआ. पेश होने पर अदालत ने आरोपी के गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए. अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह की अदालत में सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी पत्रावली की सुनवाई चल रही है. अदालत में हाजिर नहीं होने पर नेत्रपाल सिंह के कुर्की वारंट हुए थे.

बुलंदशहर में रह रहे आरोपी ने बुधवार को बीमारी की हालत में अदालत में पेश होकर अपने वारंट निरस्त करा लिए. इसके बाद अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 मार्च तय की है. बता दें कि 29 साल पहले चर्चित रामपुर तिराहा कांड के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के आदेश पर एडीजे- 7 शक्ति सिंह की कोर्ट में हो रही है. मामले में कोर्ट ने 24 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए थे.

पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर 1 अक्टूबर 1994 को सैकड़ों की संख्या में लोग गाड़ियों और बसों से देहरादून से दिल्ली की ओर रवाना हुए थे. मुजफ्फरनगर में छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहा पहुंचने पर सभी लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया था. उसके बाद रात के समय आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था. मामले में आरोप है कि पुलिस ने उत्तराखंड गठन की मांग कर रहे लोगों पर फायरिंग की थी. उसमें सात लोगों की जान चली गई थी. महिलाओं के साथ रेप करने का भी पुलिस पर आरोप लगाया गया था.

इस मामले को लेकर उत्तराखंड गठन समिति ने आंदोलन छेड़ दिया था. इस मामले में अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर सुनवाई कर रहे है. एडीजे संख्या सात शक्ति सिंह ने रेप, मारपीट, तोड़फोड़ और आपराधिक साजिश रचने के 24 आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे. उनमें से 18 आरोपियों ने 3 मार्च को कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल करा लिए थे और बाकी के कुर्की के आदेश दिए गए थे.

ये भी पढ़ेंः रामपुर तिराहा कांड में सीबीआई ने आरोपी पुलिस कर्मी को गिरफ्तार करके भेजा जेल

मुजफ्फरनगर: चर्चित रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में कुर्की वारंट जारी होने के बाद बुधवार को एक आरोपी नेत्रपाल सिंह अदालत में पेश हुआ. पेश होने पर अदालत ने आरोपी के गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए. अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह की अदालत में सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी पत्रावली की सुनवाई चल रही है. अदालत में हाजिर नहीं होने पर नेत्रपाल सिंह के कुर्की वारंट हुए थे.

बुलंदशहर में रह रहे आरोपी ने बुधवार को बीमारी की हालत में अदालत में पेश होकर अपने वारंट निरस्त करा लिए. इसके बाद अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 मार्च तय की है. बता दें कि 29 साल पहले चर्चित रामपुर तिराहा कांड के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के आदेश पर एडीजे- 7 शक्ति सिंह की कोर्ट में हो रही है. मामले में कोर्ट ने 24 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए थे.

पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर 1 अक्टूबर 1994 को सैकड़ों की संख्या में लोग गाड़ियों और बसों से देहरादून से दिल्ली की ओर रवाना हुए थे. मुजफ्फरनगर में छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहा पहुंचने पर सभी लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया था. उसके बाद रात के समय आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था. मामले में आरोप है कि पुलिस ने उत्तराखंड गठन की मांग कर रहे लोगों पर फायरिंग की थी. उसमें सात लोगों की जान चली गई थी. महिलाओं के साथ रेप करने का भी पुलिस पर आरोप लगाया गया था.

इस मामले को लेकर उत्तराखंड गठन समिति ने आंदोलन छेड़ दिया था. इस मामले में अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर सुनवाई कर रहे है. एडीजे संख्या सात शक्ति सिंह ने रेप, मारपीट, तोड़फोड़ और आपराधिक साजिश रचने के 24 आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे. उनमें से 18 आरोपियों ने 3 मार्च को कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल करा लिए थे और बाकी के कुर्की के आदेश दिए गए थे.

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