तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने उन्हें लोकसभा के लिए चुना था. मुरलीधरन ने कहा कि गैरजिम्मेदाराना बयानों के कारण गांधी को अपनी संसद सीट गंवानी पड़ी और वायनाड के मतदाताओं को लोकसभा में आवाज की जरूरत है.
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#WATCH | Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | Union Minister V Muraleedharan, says, "Congress, UDF and Rahul Gandhi should personally apologize to the people of Wayanad. The people of Wayanad gave him a huge majority expecting that he would… pic.twitter.com/4ULMi7bESm
— ANI (@ANI) July 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) July 8, 2023#WATCH | Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | Union Minister V Muraleedharan, says, "Congress, UDF and Rahul Gandhi should personally apologize to the people of Wayanad. The people of Wayanad gave him a huge majority expecting that he would… pic.twitter.com/4ULMi7bESm
— ANI (@ANI) July 8, 2023
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वायनाड के लोगों ने उन्हें भारी बहुमत दिया था, उन्हें उम्मीद थी कि वह संसद में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे लेकिन उनकी अपरिपक्व और गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियों के कारण वायनाड के लोग संसद में अपने मुद्दे उठाने का मौका खो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें एक सांसद से वंचित कर मतदाताओं का अपमान किया है.
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व पर मानहानि के आरोप में राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की आलोचना करके न्यायपालिका के सम्मान को कम करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया. मुरलीधरन ने कहा कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से वायनाड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और 'मोदी उपनाम' टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. मौजूदा मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और मामले दर्ज किए गए हैं. कोर्ट ने कहा, ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है. बता दें कि हाई कोर्ट ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें 2019 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी. अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया. मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?
राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का 'मौन सत्याग्रह': कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को राज्य पार्टी अध्यक्षों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे राहुल गांधी साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए 12 जुलाई को सभी राज्य मुख्यालयों में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिवसीय विशाल 'मौन सत्याग्रह' आयोजित करें.
बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया आदतन अपराधी: भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोगों का अपमान करने वाला आदतन अपराधी बताया. कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने का मौका दिया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.
(एएनआई)