लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की जांच व अध्ययन करने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान अथवा सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में एक कमेटी या आयोग का गठन करने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि आयोग अध्ययन कर यह तय करे कि उक्त संरचना शिवलिंग ही है अथवा फव्वारा. यदि उक्त संरचना शिवलिंग है तो हिंदुओं को उसकी पूजा का अधिकार दिया जाए और यदि यह फव्वारा है तो इसे क्रियाशील (फंक्शनल) किया जाए. यह याचिका वाराणसी के सुधीर सिंह, महंत बालकराम दास, मार्कण्डेय तिवारी व राजीव राय, लखनऊ निवासियों रवि मिश्रा व अतुल कुमार तथा मुम्बई निवासी शिवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल की गई है.
याचियों के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने बताया कि दाखिल याचिका पर 9 जून को पहली सुनवाई की सम्भावना है. उन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि 'हिंदुओं का दावा है कि मिली संरचना विशेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इस सम्बंध में केंद्र सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया. याचिका में यह चिंता भी जाहिर की गई है कि उक्त विवाद को लेकर तमाम राजनीतिज्ञों व अन्य लोगों द्वारा तरह-तरह के बयान दिए जा रहे हैं. इसी प्रकार के एक बयान के चलते हिंदुओं की इस्लामिक दुनिया में छवि धूमिल हुई है. जिसकी वजह से देश का सम्बंध इस्लामिक देशों के साथ खराब होने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है. इस विवाद का पटाक्षेप करने के लिए ही याचियों ने याचिका दाखिल की है.
अंजुमन इंतजामियां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
वहीं ज्ञानवापी विवाद मामले में अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएस यासीन समेत 1000 लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति की तरफ से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दी गई याचिका को 3 दिनों तक सुनवाई करने के बाद खारिज कर दिया. न्यायाधीश ने कहा कि मामला पोषणीय योग्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जब मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, तो ऐसे में दूसरे कोर्ट में इस तरह के मामले प्रस्तुत करना पब्लिसिटी स्टंट पाने का एक तरीका हो सकता है.
दरअसल अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति की तरफ से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नागेश वर्मा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वजू खाने में कमीशन की कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग को बार-बार फव्वारा कहने और वहां वजू खाना और शौचालय शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस बताकर न्यायालय से 156 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी.