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सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर तिहाड़ जेल से रिहा - मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था.

Mohammed Zubair
मोहम्मद जुबैर
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Published : Jul 20, 2022, 9:23 PM IST

नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. इससे कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी थी. जेल अधिकारियों ने पुष्टि की, 'मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया है.'

बता दें, जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था. जुबैर के खिलाफ इन्हीं आरोपों में उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकियां दर्ज हैं, जिनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है.

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी कि 'गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम' के साथ किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि 'जुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता' तथा इसने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया.

यह भी पढ़ें- मोहम्मद जुबैर को यूपी में दर्ज सभी FIR में मिली जमानत, SC ने SIT को किया भंग, सारे केस दिल्ली ट्रांसफर

नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. इससे कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी थी. जेल अधिकारियों ने पुष्टि की, 'मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया है.'

बता दें, जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था. जुबैर के खिलाफ इन्हीं आरोपों में उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकियां दर्ज हैं, जिनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है.

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी कि 'गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम' के साथ किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि 'जुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता' तथा इसने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया.

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