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होशियारपुर कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को भेजा समन, जानें क्या है मामला

अकाली दल के दोहरे गठन का मुद्दा पार्टी के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल के लिए विवाद का विषय बना हुआ है. एसीजेएम होशियारपुर की कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है.

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Published : Oct 29, 2021, 4:15 PM IST

चंडीगढ़ : होशियारपुर कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को समन भेजा है. यदि उच्च न्यायालय समन को रद्द नहीं करता है या उस पर रोक नहीं लगाता है, तो उन्हें कुछ समय के लिए सम्मन के साथ अदालत में पेश होना होगा.

होशियारपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजीएम) रूपिंदर सिंह की अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को समन जारी किया. कोर्ट ने उन्हें 28 नवंबर को पेश होने को कहा है. एसीजीएम कोर्ट ने कहा था कि बलवंत सिंह खेरा के मामले में कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और डॉ. दलजीत सिंह चीमा को पेश होने को कहा था.

सुखबीर सिंह बादल ने केवल 28 अक्टूबर के लिए छूट मांगी और उसे प्रदान कर दिया गया. अदालत ने कहा कि अन्य दो आरोपी पहले ही अदालत में पेश हो चुके हैं लेकिन प्रकाश सिंह बादल अभी तक पेश नहीं हुए हैं इसलिए उन्हें 28 नवंबर को अदालत में पेश होना चाहिए.

गौरतलब है कि होशियारपुर कोर्ट ने पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा को एक बलवंत सिंह खेरा की शिकायत पर तलब किया था, जिन्होंने शिरोमणि अकाली पर आरोप लगाया था कि दल का दोहरा संविधान है.

बादल और चीमा तिकड़ी ने समन के इन आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आवेदन को रद्द करने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बादल की याचिका खारिज कर दी थी और फैसला सुनाया था कि मामले की सुनवाई होशियारपुर में जारी रहेगी.

हाईकोर्ट ने उम्र को ध्यान में रखते हुए प्रकाश सिंह बादल को हर सुनवाई पर होशियारपुर कोर्ट में पेश होने से छूट दी थी लेकिन यह स्पष्ट कर दिया था कि बादल को होशियारपुर कोर्ट में पेश होना होगा, जब भी अदालत को इसकी आवश्यकता होगी.

यह भी पढ़ें-भाजपा ने सिद्ध किया, सरकारें सूबे के गरीबों के लिए होती है: शाह

इस संबंध में होशियारपुर एसीजीएम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को फिर से समन जारी कर 28 नवंबर को पेश होने को कहा है. गौरतलब है कि बलवंत सिंह खेरा नाम के व्यक्ति ने 2009 में होशियारपुर की जिला अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी.

चंडीगढ़ : होशियारपुर कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को समन भेजा है. यदि उच्च न्यायालय समन को रद्द नहीं करता है या उस पर रोक नहीं लगाता है, तो उन्हें कुछ समय के लिए सम्मन के साथ अदालत में पेश होना होगा.

होशियारपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजीएम) रूपिंदर सिंह की अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को समन जारी किया. कोर्ट ने उन्हें 28 नवंबर को पेश होने को कहा है. एसीजीएम कोर्ट ने कहा था कि बलवंत सिंह खेरा के मामले में कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और डॉ. दलजीत सिंह चीमा को पेश होने को कहा था.

सुखबीर सिंह बादल ने केवल 28 अक्टूबर के लिए छूट मांगी और उसे प्रदान कर दिया गया. अदालत ने कहा कि अन्य दो आरोपी पहले ही अदालत में पेश हो चुके हैं लेकिन प्रकाश सिंह बादल अभी तक पेश नहीं हुए हैं इसलिए उन्हें 28 नवंबर को अदालत में पेश होना चाहिए.

गौरतलब है कि होशियारपुर कोर्ट ने पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा को एक बलवंत सिंह खेरा की शिकायत पर तलब किया था, जिन्होंने शिरोमणि अकाली पर आरोप लगाया था कि दल का दोहरा संविधान है.

बादल और चीमा तिकड़ी ने समन के इन आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आवेदन को रद्द करने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बादल की याचिका खारिज कर दी थी और फैसला सुनाया था कि मामले की सुनवाई होशियारपुर में जारी रहेगी.

हाईकोर्ट ने उम्र को ध्यान में रखते हुए प्रकाश सिंह बादल को हर सुनवाई पर होशियारपुर कोर्ट में पेश होने से छूट दी थी लेकिन यह स्पष्ट कर दिया था कि बादल को होशियारपुर कोर्ट में पेश होना होगा, जब भी अदालत को इसकी आवश्यकता होगी.

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इस संबंध में होशियारपुर एसीजीएम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को फिर से समन जारी कर 28 नवंबर को पेश होने को कहा है. गौरतलब है कि बलवंत सिंह खेरा नाम के व्यक्ति ने 2009 में होशियारपुर की जिला अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी.

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