मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास में भेजा जाएगा, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा. मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को कथित रूप से विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने के मामले में शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था.
इससे कुछ घंटे पहले ही राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की अपनी योजना को रद्द कर दिया था. अधिकारियों ने बताया कि दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 (ए) और 353 तथा मुंबई पुलिस अधिनियम (पुलिस की निषेधाज्ञा उल्लंघन) की धारा 135 के तहत मामले दर्ज किये गये हैं. लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने बताया कि दोनों को रविवार को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (राजद्रोह) के तहत भी आरोप हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणियां की थीं. घरत ने कहा कि अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी. दंपति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि दोनों के खिलाफ खार थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं. सभी आरोप निराधार हैं और हम जमानत के लिए आवेदन करेंगे.
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Mumbai Police take Amravati MP Navneet Rana & her husband MLA Ravi Rana to Holiday and Sunday court of Metropolitan Magistrate, Bandra
— ANI (@ANI) April 24, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Visuals from Santa Cruz police station
Advocate Rizwan Merchant will represent the Rana couple during remand proceedings today pic.twitter.com/kXlIkcqTwH
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— ANI (@ANI) April 24, 2022
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शनिवार को राणा दंपती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया. एक अधिकारी ने बताया कि बाद में राणा दंपती के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल या हमला करना) जोड़ी गई है.
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Maharashtra | Amravati MP Naveneet Rana & husband MLA Ravi Rana sent to 14-days of judicial custody by Bandra Magistrate's Court.
— ANI (@ANI) April 24, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Bail application kept for hearing on 29th April, Mumbai Police asked to file their say on bail plea on 27th April. pic.twitter.com/2gAvEEAH6L
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Bail application kept for hearing on 29th April, Mumbai Police asked to file their say on bail plea on 27th April. pic.twitter.com/2gAvEEAH6L
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग की थी. मुख्यमंत्री के ऐसा नहीं किए जाने पर रवि राणा ने घोषणा की थी कि वह शनिवार को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. राणा दंपती ने शुक्रवार को कहा था कि वे उपनगरीय बांद्रा में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर शनिवार सुबह नौ बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. उनकी इस घोषणा को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद शनिवार को रवि राणा ने घोषणा की कि वह और उनकी पत्नी अपनी योजना रद्द कर रहे हैं ताकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले मुंबई दौरे से पहले कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं हो.
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